जोधपुर, जिला कलेक्टर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष इन्द्रजीत सिंह ने महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता की पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर के आदेश के तहत जानकारी दी गई है कि प्रमुख शासन सचिव गृह(ग्रुप-9) जयपुर के आदेश दिनांक 25 फरवरी 2021 द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। इस स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करें।