उपखंड अधिकारी लूणी को सूचना आयोग ने किया दंडित

जोधपुर, उपखंड अधिकारी लूणी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर सूचना आयोग ने पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया। उपखंड अधिकारी लूणी से आरटीआई कार्यकर्ता खेमसिंह जोधा शिकारपुरा ने राष्ट्र्रीय राज मार्ग 62 फोरलेन निर्माण में जारी मुआवजा राशि से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की मांग की गई। राष्ट्र्रीय राजमार्ग संबंधी सूचनाएं उपखंड अधिकारी ने उपलब्ध नहीं करवाई। उपखंड अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित जोधा ने जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रथम अपील दायर की।

कलेक्टर द्वारा अपील का निर्णय करते हुए 15 दिन में सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए,लेकिन उपखंड अधिकारी लूणी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। सूचना नहीं मिलने से व्यथित जोधा ने द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की। राज्य सूचना आयोग ने उपखंड अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। वह उपखंड अधिकारी आयोग के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुआ। आयोग ने चार बार नोटिस देकर उपखंड अधिकारी से स्पष्टीकरण चाहा लेकिन उपखंड अधिकारी न तो आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही सूचनाएं उपलब्ध करवाई। आयोग ने उपखंड अधिकारी के इस कृत्य को लापरवाही एवं गैर जिम्मेदाराना मानते हुए 5000 का जुर्माना लगाया। साथ ही जोधा द्वारा मांगी गई सूचनाएं भी नि:शुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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