Doordrishti News Logo

स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर अवगत कराएं

हाईकोर्ट अधिवक्ता को आदेश

जोधपुर,स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर अवगत कराएं। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास ने हाइकोर्ट के अधिवक्ता को आदेश दिया कि वे राज्य के स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती की चयन प्रक्रिया बाबत हाईकोर्ट प्रशासन से निर्देश लेकर आगामी तारीख 10 जनवरी तक न्यायालय को अवगत कराएं।एडवोकेट वीडी दाधीच की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि 26 अप्रैल 2016 को राज्य सरकार के  विधि विभाग ने स्थाई लोक अदालतों में रीडर और आशुलिपिक के एक एक पद तथा लिपिक ग्रेड द्वितीय के तीन पद और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दो पद हरेक स्थाई लोक अदालत में स्वीकृत किए थे,लेकिन साढ़े सात साल हो जाने के बावजूद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभी तक सारे पदों पर भर्ती पूर्ण नहीं कर सकी है।

यह भी पढ़ें – आपसी विवाद के चलते पिता पुत्र पर जानलेवा हमला

उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि  प्राधिकरण ने गत 11 अगस्त को आदेश जारी कर स्थाई लोक अदालत, जोधपुर के अध्यक्ष का तबादला पचास दिन बाद से यानी एक अक्टूबर से प्रभावी करते हुए कोटा कर दिया,जिससे  50 प्रकरण जो निर्णय वास्ते सुरक्षित थे,उन्हें वापिस सुनवाई के वास्ते रख दिया गया और दो माह तक न्यायिक कार्रवाई लगभग ठप रही,जिससे सितंबर तक लंबित मामलों की संख्या 1056 हो गई।उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में इस तरह आगामी तारीख से तबादले नहीं करें।प्राधिकरण की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सहायक महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती की जिम्मेदारी हाईकोर्ट की है।न्यायालय द्वारा उन्हें मौखिक रूप से यह कहे जाने पर कि आगामी तारीख से तबादले करने का क्या कारण रहा है,उन्होंने कहा कि वे प्राधिकरण से स्थिति स्पष्ट कर न्यायालय को अवगत कराएंगे।हाईकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डा सचिन आचार्य ने स्थाई लोक अदालतों में कर्मचारियों की भर्ती चयन प्रक्रिया बाबत हाईकोर्ट से निर्देश लेकर  अवगत कराने वास्ते समय देने का अनुरोध किया। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने हाईकोर्ट अधिवक्ता को  उच्च न्यायालय प्रशासन से स्थाई लोक अदालतों में भर्ती चयन प्रक्रिया बाबत निर्देश लेकर आगामी तारीख 10 जनवरी तक अवगत कराए जाने का आदेश दिया।

दूरदृष्टि न्यूज़ की एप्लीकेशन यहाँ से इनस्टॉल कीजिए – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews

Related posts:

मारपीट कर दो लाख रुपए छीनने का आरोप

November 20, 2025

सर्विस बुक की अनुपलब्धता पेंशन में बाधक नहीं

November 20, 2025

यूको बैंक एटीएम से शातिरों ने उपकरण लगाकर ग्राहकों के फंसे 9 हजार निकाले

November 20, 2025

पानी की मोटर चुराने के बाद अन्य घटना करने वाले थे: तीन महिला सहित चार गिरफ्तार

November 19, 2025

अवैध बजरी खनन एवं परिवहन में वांटेड गिरफ्तार,टॉप टेन में चयनित

November 19, 2025

कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की नीयत का मामला: मुंबई की युवती सहित चार गिरफ्तार

November 19, 2025

उत्तर पश्चिम रेलवे को चालू वित्त वर्ष में 4,780 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व

November 19, 2025

आयुर्वेद की शक्ति शास्त्राध्ययन और अनुसंधान में निहित-प्रो.गौड़

November 19, 2025

चुटकियों में धुलने लगी ट्रेन,भगत की कोठी में लगा ऑटोमेटिक कोच वाशिंग प्लांट

November 19, 2025