Doordrishti News Logo

जोधपुर, प्रदेश में जिन लोगों के पास राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आवास हैं और उन्होंने अब तक अपने मकान की बकाया किश्तें या पैसा जमा नहीं करवाया तो उनके लिए राहत की खबर है। सरकार ने बोर्ड से आवंटित आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज-पेनल्टी में छूट दी थी, जिसे बढ़ा दिया है। नगरीय विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर इस छूट की अवधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। सरकार से जारी आदेशों के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ईडल्ब्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग ए (एमआईजी) के आवास हैं और बकाया किश्तें या रकम समय पर जमा नहीं करवा पाए हैं तो उन पर लगी सभी पेनल्टी पूरी माफ कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर व्यक्ति बकाया रकम को एक मुश्त जमा करवाएगा तो ब्याज भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। मध्यम आय वर्ग बी और उच्च आय वर्ग आवासों की बकाया राशि जमा करवाने के मामले में सरकार ने करीब डेढ़ दशक बाद इस छूट का लाभ दिया है। इस छूट में इन वर्ग के आवासों की बकाया राशि जमा करवाने वालों को ब्याज व पेनल्टी की राशि में 50 प्रतिशत तक की माफ किए जाएंगे।

Related posts:

प्रोपर्टी कारोबारी पर डराने धमकाने व फसल नष्ट करने का आरोप

January 14, 2026

आपसी मनमुटाव के चलते पति ने पत्नी की पीठ में घोंपी कैंची

January 14, 2026

माहेश्वरी ट्रेड फेयर में कार का लॉक तोड़कर चुराए दो बैग और लेपटॉप

January 14, 2026

युवक पुलिस को देखकर भागने लगा जैकेट की जेब में मिला 300 ग्राम अफीम का दूध

January 14, 2026

कार का एक्सीलेटर दबते ही भागी महिला को चपेट में लिया,मौत

January 13, 2026

सरकारी स्कूल में आपसी विवाद के बाद नाबालिग छात्र लड़े एक घायल

January 13, 2026

विभिन्न मांगों को लेकर नर्सेज ने चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

January 13, 2026

राजस्थान बालक वर्ग ने स्वर्ण व बालिकाओं ने जीता कांस्य पदक

January 13, 2026

रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन की नववर्ष डायरी का विमोचन

January 13, 2026