हाईकोर्ट ने कहा-बीएसटीसी धारी ही योग्य
बीएसटीसी बीएड विवाद फैसला
जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद गुरूवार को बीएसटीसी-बीएड विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि बीएसटीसी वाले ही योग्य होंगे। बीएड धारी द्वितीय लेवल पात्र होंगे।
उल्लेखनीय है कि बीएड अभ्यर्थी को लेवल प्रथम में शामिल करने को लेकर काफी दिन से न्यायालय में विवाद चल रहा था, जिसकी कल सुनवाई पूरी हो गई थी और आज फैसला सुनाया गया। आज के इस फैसले में बीएसटीसी वालों की जीत हुई है और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल प्रथम के लिए बीएसटीसी धारी ही योग्य होगें। बीएड वाले लेवल द्वितीय के लिए पात्र होगें।
ज्ञात रहे कि राजस्थान हाईकोर्ट में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट के लेवल-1 में बीएड-बीएसटीसी को लेकर उपजे विवाद से जुड़े मामले की अहम सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई है। इस पर फैसला अब गुरुवार को आया। हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ में फैसला सुनाया गया। पिछले तीन दिनों से समय अभाव के कारण अधूरी रही। बुधवार को सुनवाई को आज पूरा कर लिया गया था। करीब नौ लाख युवाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले पर फैसले का सभी को इंतजार था। इस विवाद के चलते लेवल-1 का नतीजा अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। हाईकोर्ट ने 26 सितम्बर को आयोजित रीट परीक्षा से चंद दिन पूर्व लेवल-1 परीक्षा में बीएड डिग्री धारकों को सशर्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही कहा था कि उनका रिजल्ट याचिका के निपटारे के अधीन रहेगा। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बगैर ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकेगा।
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