जिले के सूखाग्रस्त गांवों की 10 तहसीलों में चारा डिपो स्वीकृत किए जाएंगे

  • लघु व सीमांत कृषकों को अनुदान पर चारा उपलब्ध होगा
  • जिला कलेक्टर द्वारा चारा डिपो स्वीकृत किए जाएंगे

जोधपुर, जिले में एसडीआरएफ मापदंडों के अनुसार 10 सूखाग्रस्त तहसीलों में लघु व सीमांत कृषकों को अनुदान पर चारा उपलब्ध कराने के लिए चारा डिपो संचालन के लिए जिला कलेक्टर द्वारा चारा डिपो स्वीकृत किए जाएंगे।

जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले की 10 तहसील जोधपुर, लूणी, बालेसर, सेखाला, शेरगढ़, फलोदी, बाप, भोपालगढ़, देचू, व आऊ को सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इन तहसीलों में पशु शिविरों का संचालन किया जाएगा।

जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ग्राम पंचायतें, ग्राम सेवा सहकारी समितियां या जिला दुग्ध उत्पादक समितियों द्वारा डीएमआईएस पोर्टल पर चारा डिपो के लिए आवेदन करने पर सभी आवेदनों का परीक्षण कराकर नियमानुसार चारा डिपो संचालन के लिए स्वीकृति जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि स्वीकृत चारा डिपो पर राज्य सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार चारा परिवहन पर अनुदान दिया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि चारे के विक्रय के लिए दरें राज्य सरकार के निर्देशानुसार तय होगी।

निर्धारित समय.सीमा में आवेदन प्रस्तुत करें

जिला कलेक्टर ने संबंधित उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों को निर्देश दिए कि अपने क्षेत्र में इन परिस्थितियों का आंकलन करके डीएमआईएस पोर्टल पर चारा डिपो संचालन के लिए संस्थाओं द्वारा आवेदन निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत करें।

यहां करें ऑनलाइन आवेदन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय हेमेंद्र नागर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन स्वीकृति जारी की जाएगी ऑफलाइन प्राप्त प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी चारा डिपो खोले जाने वाली एजेंसी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद विभागीय आवेदन डीएमआईएस के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। चारा डिपो के लिए आवेदन करते समय एजेंसी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करना आवश्यक है।

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