Doordrishti News Logo

वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार को

लोक अदालत का सार न किसी की जीत-न किसी की हार

जोधपुर [दूरदृष्टीन्यूज़],राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के निर्देशन में वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार 14 मार्च को जोधपुर महानगर न्यायक्षेत्र में किया जाएगा ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत ने बताया कि चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण के लिए कुल 08 बैंचो का गठन किया गया है। जिनमें 06 बैंच न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के लिए गठित की गई है। जिसमें एमएसीटी न्यायालयों/अधिकरणों तथा श्रम व औद्योगिक न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के लिये 01 बेंच का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता देवेन्द्र सिंह नागर, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक विवाद अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, जोधपुर द्वारा की जायेगी। पारिवारिक न्यायालयों व वाणिज्यिक न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों के लिये 01 बेंच का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता वरूण तलवार, पीठासीन अधिकारी पारिवारिक न्यायालय संख्या 02, जोधपुर महानगर द्वारा की जायेगी।

शेष गठित 02 बेंचों में से राजस्व न्यायालयों से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण के लिए 01 बैंच का गठन किया गया है, जिसमें सिद्देश्वर पुरी, सेवानिवृत जिला न्यायाधीश संवर्ग को न्यायिक अधिकारी सदस्य एवं जवाहर चौधरी, एडीएम प्रथम जोधपुर को राजस्व अधिकारी सदस्य मुकर्रर किया गया है तथा स्थायी लोक अदालत, जिला उपभोक्ता मंच प्रथम व द्वितीय तथा प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों की सुनवाई के लिए 01 प्रि-लिटिगेशन बैंच का गठन किया जिसमें प्राधिकरण के सचिव राकेश रामावत द्वारा अध्यक्षता की जायेगी।जिनमें राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एमएसीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता सम्बन्धी विवाद, परिवहन सम्बन्धी विवाद, स्थानीय निकाय (विकास प्राधिकरण/नगर निगम, आदि) के विवाद, रियल एस्टेट सम्बन्धी विवाद, रेलवे क्लेम्स सम्बन्धी विवाद, आयकर सम्बन्धी विवाद, अन्य कर सम्बन्धी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, घोषणा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना के दावे), अन्य राजीनामा योग्य ऐसे मामले जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/ मंचों/अथॉरिटी/प्राधिकारियों के समक्ष लंबित हैं आदि मामलें शामिल है।

महिला सशक्तिकरण के रंगों से सजा डीआरएम ऑफिस

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) जोधपुर महानगर, जोधपुर के सचिव ने सभी आमजन से अपील की है कि जिनके भी प्रकरण इन विषयों से संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में लंबित है, वह 14 मार्च, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रातः 10.00 बजे से सांय 04.00 बजे के मध्य अपने प्रकरण लोक अदालत की भावना तथा आपसी समझाईश के माध्यम से निस्तारित करवा सकते है ताकि न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों से बचा जा सके और अदालतों की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मूल भावना का प्रचार-प्रसार अधिकाधिक हों सके।