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जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग

जोधपुर, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गैस सिलेंडर का वाशर खराब होने से उपभोक्ता के घर हुई आगजनी व नुकसान के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ता को 25 हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

मामले के अनुसार उम्मेदपुरा, जोधपुर निवासी वीणा भंडारी ने आयोग के समक्ष इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन व स्थानीय वीरशिव गैस एजेंसी के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि 23 मार्च, 2014 को रसोई में पुराना सिलैंडर खत्म होने पर उसके द्वारा नया सिलैंडर लगाते समय सिलेंडर का रबर वाशर खराब होने से गैस लिकेज होकर इसमें आग लग गई, जिससे उसका शरीर जल गया व किचन में सामान का काफी नुकसान हो गया।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद त्रुटियुक्त सिलैंडर  के फलस्वरूप घटित  उक्त दुर्घटना के लिए विपक्षीगण को जिम्मेदार ठहराते हुए परिवादिनी को 25 हजार रुपए हर्जाना व 5 हजार रुपए परिवाद व्यय अदा करने हेतु इंडेन कंपनी व गैस एजेंसी को आदेश दिया है।

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