निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की बैठक

नई दिल्ली,जोधपुर(डीडीन्यूज),निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से की बैठक। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बुधवार को निर्वाचन सदन में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता, निर्वाचन आयुक्त डॉ.सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ.विवेक जोशी की उपस्थिति में आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों,चिंताओं और प्रश्नों को सुना तथा उन्हें बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया को समझाया,जो सुचारु रूप से प्रगति पर है।

बैठक में भाग लेने वाले राजनीतिक दल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,राष्ट्रीय जनता दल,समाजवादी पार्टी,द्रविड़ मुनेत्र कड़गम,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गुट),झारखंड मुक्ति मोर्चा,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और शिवसेना(उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट)।

आयोग ने दलों को बताया कि यह एसआईआर अभ्यास एक योजनाबद्ध,संरचित और चरणबद्ध प्रक्रिया है,जिसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करना है। बिहार राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए 1,54,977 बूथ स्तर एजेंटों (BLA) की सक्रिय भागीदारी इस प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से अधिक से अधिक BLA नियुक्त करने का आग्रह किया ताकि मतदाताओं को नामांकन में सहायता मिल सके और प्रक्रिया पूर्णत: पारदर्शी व सहभागी बन सके।

प्रथम चरण (25 जून – 3 जुलाई 2025)
इस चरण में लगभग 7.90 करोड़ मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्र (Enumeration Forms) मुद्रित और वितरित किए जा रहे हैं। 77,895 बूथ स्तर अधिकारी (BLO) पूर्ववर्ती रिकॉर्ड (23 जून 2025 तक) के आधार पर अंशतः भरे हुए फॉर्म घर-घर वितरित कर रहे हैं। अतिरिक्त 20,603 BLO और नियुक्त किए जा रहे हैं। फॉर्म ECI पोर्टल (https://voters.eci. gov.in) से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 प्रमाणित फॉर्म जमा करवा सकते हैं।

द्वितीय चरण (25 जुलाई 2025 तक)
इस चरण में मतदाता गणना प्रपत्र भरकर जमा करेंगे। BLO के साथ- साथ लगभग 4 लाख वॉलेंटियर- जिनमें सरकारी अधिकारी,एनसीसी कैडेट्स,एनएसएस आदि शामिल हैं, इस प्रक्रिया में सहायता करेंगे। वृद्ध, बीमार,दिव्यांग,गरीब और अन्य वंचित वर्गों की सहायता हेतु विशेष प्रयास किए गए हैं।

दस्तावेज़ों की आवश्यकता
जिन मतदाताओं का नाम 01.01.2003 की निर्वाचक नामावली में है,उन्हें केवल गणना प्रपत्र और रोल की प्रति देनी है, कोई अन्य दस्तावेज नहीं।

जो इसमें नहीं हैं,उन्हें जन्म तिथि/स्थान के लिए निम्न अनुसार दस्तावेज़ देने होंगे:-

1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे व्यक्ति: स्वयं का दस्तावेज़:-

1 जुलाई 1987-2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे व्यक्ति स्वयं व एक अभिभावक का दस्तावेज़

2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति: स्वयं व दोनों अभिभावकों के दस्तावेज़

यदि किसी मतदाता के माता-पिता का नाम 01.01.2003 की नामावली में है,तो उनके दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी।

तृतीय चरण (25 जून – 26 जुलाई 2025)
BLO,भरे हुए फॉर्म और स्वप्रमाणित दस्तावेज़ एकत्र करेंगे तथा BLO ऐप/ECINET के माध्यम से प्रतिदिन डेटा अपलोड करेंगे। फॉर्म जमा करते समय BLO पावती रसीद भी देंगे। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी आज शाम से उपलब्ध होगी।

चतुर्थ चरण (1 अगस्त 2025)
ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी जिसमें 25 जुलाई तक प्राप्त सभी फॉर्म शामिल होंगे। जिनके फॉर्म नहीं आए होंगे,उनके नाम सूची में नहीं होंगे। नामों की पात्रता की जाँच संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत की जाएगी। ड्राफ्ट सूची की प्रतियां राजनीतिक दलों को नि:शुल्क दी जाएंगी और ECI वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। बाद में दावे और आपत्तियाँ दाखिल की जा सकती हैं (Form 6)। BLA प्रति दिन अधिकतम 10 फॉर्म जमा कर सकते हैं।

पंचम चरण (1अगस्त- 1 सितंबर 2025)
सार्वजनिक रूप से दावे व आपत्तियाँ स्वीकार की जाएंगी। जांच अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 16 व 19 के अनुसार होगी। किसी प्रविष्टि को बिना उचित जांच या सुनवाई के हटाया नहीं जाएगा। दावों व आपत्तियों की दैनिक सूची ERO कार्यालयों में प्रदर्शित की जाएगी और CEO की वेबसाइट पर डाली जाएगी। अंतिम नामावली सभी दावों/आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद तैयार की जाएगी।

अंतिम निर्वाचक नामावली (30 सितंबर 2025)
यह अंतिम सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त में हार्ड/सॉफ्ट कॉपी में दी जाएगी और ECI वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। कोई मतदाता अगर ERO के निर्णय से असंतुष्ट हो तो RP अधिनियम की धारा 24(a) के तहत 15 दिनों में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है और यदि फिर भी असंतोष हो तो धारा 24(b) के तहत 30 दिनों में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की जा सकती है।

निर्वाचन आयोग सभी पात्र नागरिकों से अपील करता है कि वे इस विशेष अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं।