मादक पदार्थ तस्कर की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  • नवीन आपराधिक कानून
  • पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),मादक पदार्थ तस्कर की 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क। नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 107 के अंतर्गत मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस कार्रवाई में करीब 3 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की के आदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश एवं पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम विनीत कुमार बंसल के निर्देशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम रोशन मीणा और सहायक पुलिस आयुक्त वृत्त पश्चिम छवि शर्मा के सुपरविजन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस थाना बासनी के थानाधिकारी नितिन दवे के नेतृत्व में लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपी सोनाराम उर्फ कर्नल के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया।

आरोपी के खिलाफ पूर्व में दर्ज है प्रकरण 
आरोपी सोनाराम उर्फ कर्नल, निवासी गांव लुणावास खारा (पुलिस थाना झंवर) तथा हाल निवासी श्याम बालाजी मार्ग, गली नंबर 9,मिल्कमैन कॉलोनी, शास्त्री नगर जोधपुर के विरुद्ध पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हैं। 30 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना शास्त्री नगर द्वारा आरोपी के आवास से 666 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया गया था। इस संबंध में प्रकरण संख्या 211/2025 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अनुसंधान के दौरान यह सामने आया कि आरोपी उच्च स्तर का मादक पदार्थ तस्कर है,जिसके विरुद्ध जोधपुर आयुक्तालय के विभिन्न थानों में कुल 5 प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी द्वारा तस्करी से अर्जित धनराशि का उपयोग जोधपुर शहर की महंगी कॉलोनियों में मकान एवं भूखंड खरीदने में किया गया।

दो आलीशान मकान और प्लॉट मिले 
जांच में यह पाया गया कि आरोपी ने सूर्या नगर,सांगरिया में दो मंजिला आलीशान मकान का निर्माण किया तथा ग्राम पाल,जोधपुर में तीन भूखंड खरीदे। इन तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 07, जोधपुर महानगर में धारा 107 बीएनएसएस के तहत इस्तगासा प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उपलब्ध रिकॉर्ड एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश जारी किए। न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थाना बासनी द्वारा आरोपी के सूर्या नगर सांगरिया स्थित दो मंजिला मकान एवं ग्राम पाल स्थित तीन भूखंडों को कुर्क किया गया।

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