मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए जिला कार्यालय बनेंगे सहायता केन्द्र

जोधपुर(डीडीन्यूज),मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए जिला कार्यालय बनेंगे सहायता केन्द्र।जरूरतमंद,असहाय एवं अल्प आय वर्ग के हित में राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना एवं राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में बीमित/पंजीकृत परिवारों को दुर्घटनाओं की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत रेल,वायु व सड़क दुर्घटनाएं,ऊँचाई से गिरना अथवा ऊँचाई से वस्तु गिरना,भवन गिरने,थ्रेशर/कुट्टी/आरा/ग्राइंडर जैसी मशीनों से दुर्घटनाएं,बिजली के झटके,डूबना,जलना व रासायनिक द्रव्यों से क्षति आदि आठ प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल किया गया है। इन परिस्थितियों में मृत्यु अथवा स्थाई अपंगता होने पर अधिकतम ₹10 लाख प्रति परिवार प्रति वर्ष सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

दावा प्रस्तुत करने की सुविधा
लाभार्थी स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से एमएडीबीवाई पोर्टल पर ऑनलाइन दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। विभाग ने पाया है कि जानकारी के अभाव में कई पीड़ित परिवार सीधे दावा प्रस्तुत करने की बजाय मध्यस्थ व्यक्तियों के माध्यम से आवेदन कर रहे हैं,जिसके बदले में उनसे खाली चैक या राशि ली जाने जैसी शिकायतें मिली हैं। ऐसे मामलों की पृथक जांच की जा रही है।

विभाग की अपील
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,जोधपुर शहर के संयुक्त निदेशक प्रेम सिंह ने आमजन को सूचित किया है कि
• PAID श्रेणी के लाभार्थी समय पर अपनी पॉलिसी का नवीनीकरण करवाएं।
• सीमान्त कृषक एवं कोविड श्रेणी के लाभार्थी प्रतिवर्ष अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सुरक्षित रखें।
• परिवार के प्रत्येक सदस्य का पंजीकरण जनाधार में अवश्य करवाएं।
• लाभार्थी परिवार किसी मध्यस्थ के माध्यम के बजाय सीधे पोर्टल पर अपना दावा प्रस्तुत करें।

सहायता केन्द्र एवं हेल्पलाइन
किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा समस्या के समाधान हेतु लाभार्थी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,जिला कार्यालय, जोधपुर (कचहरी परिसर,तहसील कार्यालय के सामने स्थित समर्पित सहायता केन्द्र) से संपर्क कर सकते हैं।जिला हेल्पलाइन 0291- 2556436,9351267373 अथवा सेंट्रल हेल्पलाइन 18001806268 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।