निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूलने पर एंबुलेंस को किया गया सीज

जोधपुर, कोरोना संक्रमित मृतक के शव परिवहन के लिए नगर निगम उत्तर की ओर से निःशुल्क एंबुलेंस वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश्व तोमर ने बताया कि शहर में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना मरीजों की मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ा है। ऐसे में कई एंबुलेंस चालकों की ओर से निर्धारित किराए से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर महापौर उत्तर कुन्ती देवड़ा के निर्देश पर नगर निगम उत्तर ने शनिवार से शव परिवहन के लिए निःशुल्क सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। तोमर ने बताया किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजन नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर 0291-2655652 पर कॉल कर सकेंगे, यदि कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो नगर निगम उन्हें व्यक्ति भी उपलब्ध करवाएगा।

शव परिवहन के लिए वसूले 11 हजार रुपए, हुई कार्रवाई

जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने निर्धारित किराए से अधिक के किराया वसूल करने के मामलों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए है। नगर निगम आयुक्त उत्तर रोहिताश्व तोमर को परिजनों ने एक शिकायत दी कि एमडीएम अस्पताल में भर्ती एक कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने के बाद एंबुलेंस वाहन नंबर जीजे 14 टी 9876 से ओसवाल श्मशान गृह पर लाया गया था। परिजनों की शिकायत मिली कि एंबुलेंस चालक ने इसकी एवज में 11000 रुपए वसूल किए हैं। तोमर ने शिकायत की जांच की। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो शिकायत सही पाई गई। शिकायत के सही पाए जाने पर जांच रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन अधिकारी को भेजी गई। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रामनारायण बड़गुर्जर ने बताया कि परिवहन विभाग ने एंबुलेंस को ट्रेस किया और उसे सिग्नल पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन वाहन चालक ने सिग्नल तोड़ते हुए गाड़ी को भगाने का प्रयास किया। परिवहन विभाग की सतर्कता के चलते एम्बुलेंस को सीज किया गया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की आरसी को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू की गई है। निरीक्षण के दौरान गाड़ी का इंश्योरेंस और पोलूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी भी नहीं पाई गई।

एम्बुलेंस एवं शव वाहनों के लिए तय दरें

प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राम नारायण बडगूजर ने बताया कि एंबुलेंस व शव परिवहन वाहन के लिए जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने किराया राशि निर्धारित किया है। इसके अनुसार 10 किलोमीटर तक शव के परिवहन के लिए अधिकतम रूपये 500 शुल्क लिया जा सकेगा, 10 किलोमीटर से अधिक होने पर मारुति वैन, मार्शल मैक्स के लिए रूपये 12.50 प्रति किलोमीटर, टवेरा, इनोवा, बोलेरो गाड़ी के लिए रूपये 14.50 प्रति किलोमीटर, बड़े एंबुलेंस में शव वाहन के लिए 17.50 प्रति किलोमीटर की दर तय की गई है। एसी वाहनों के लिए एक रुपए प्रति किलोमीटर अधिक राशि वसूल की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित शव परिवहन के दौरान एम्बुलेंस चालक की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए पीपीई किट व सैनिटाइजेशन के लिए प्रति चक्कर 350 रूपये अतिरिक्त लिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर नगर निगम के कंट्रोल रूम में शिकायत दी जा सकती है। शिकायत मिलने पर एंबुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एंबुलेंस चालकों को नोटिस कराए गए तामिल

उन्होंने बताया कि शहर में एम्स अस्पताल, मथुरादास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर खड़ी रहने वाली एंबुलेंस व शव परिवहन वाहनों को रेट लिस्ट देकर नोटिस तामील कराए गए हैं और उन्हें निर्धारित किराया राशि से ही किराया वसूल करने के लिए पाबंद किया गया है।