उपभोक्ता आयोग ने बिल्डरों पर लगाया 2.50 लाख का जुर्माना
तय समय पर भवन बनाकर नहीं दिए
जोधपुर, उभभोक्ता आयोग ने जोधपुर के दो बिल्डरों की तरफ से तयशर्तों के अनुसार समय पर फ्लैट बना कर नहीं सौंपने के मामले में कड़ा रवैया अपनाया है। आयोग ने दो बिल्डरों को फ्लैट निर्माण के नाम पर वसूल किए गए रुपए मय ब्याज वापस देने के साथ ही 2.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
जोधपुर निवासी संतोष सोनी ने वर्ष 2018 में राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की जोधपुर स्थित सर्किट बैंच में एक वाद पेश किया। इसमें बताया कि उसने रॉयल बिल्डर्स के रामराज नगर में प्रस्तावित ग्रीन एकर्स में जून 2011 में एक फ्लैट बुक कराया। इसके लिए एक लाख रुपए अग्रिम अदा किए गए। इस फ्लैट की कुल कीमत 23.11 लाख रुपए थी। फ्लैट के निर्माण के साथ 12 किस्तों में संपूर्ण राशि अदा करनी थी। इसके बाद निर्माण कर्ता की तरफ से बार-बार शेष राशि अदा करने का तकाजा किया गया। इसके लिए उसने बैंक से 14.09 लाख रुपए का लोन लिया।
भवन निर्माण कार्य आगे नहीं बढऩे के बावजूद दो वर्ष में निर्माण पूरा करने का झांसा देकर उससे कुल 18.12 लाख रुपए ले लिए गए। बताया गया कि सात वर्ष निकल जाने के बावजूद अभी तक प्रस्तावित 12 मंजिल की बिल्डिंग की दूसरी मंजिल का महज ढांचा ही खड़ा हो पाया।
संतोष ने बताया कि बिल्डरों ने मिलकर उसके साथ धोखा किया है। निर्माणाधीन साइट की स्थिति को देख नहीं लगता कि इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा हो पाएगा।
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