जोधपुर, कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ऩे के लिए सोमवार सुबह 5 से 24 मई सुबह पांच बजे तक सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा। कुछ आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त आमजन का वाहन लेकर सड़क़ों पर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इस संबंध में पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में शनिवार को निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए गए।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय व यातायात) राजेश कुमार मीना ने 10 मई सुबह पांच से 24 मई सुबह पांच बजे तक निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। इस पखवाड़े में अनुमत सेवाओं के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मेडिकल व आपात कालीन स्थिति को छोड़ कर कमिश्नरेट से अन्य जिलों, शहर से गांव या गांव से शहर, एक से दूसरे गांव नहीं जा सकेंगे। खाद्य सामग्री, फल-सब्जी या दूध लेने के लिए पैदल ही जा सकेंगे।

मेडिकल व आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सभी सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे, रोडवेज बसें, निजी बसें, सिटी बसें, ऑटो रिक्शा, जीप आदि बंद रहेंगे। बारात के लिए भी बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि बंद रहेंगे। शादी से संबंधित कोई भी समारोह, डीजे, बारात निकासी, प्रीतिभोज आदि पर 31 मई तक पाबंदी रहेगी। शादी घर में या कोर्ट मैरिज करने की छूट होगी। जिसमें सिर्फ 11 जनों को ही छूट दी गई है। बैण्ड-बाजा, हलवाई, टेंट व अन्य किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व होटल शादी के लिए बंद रहेंगे। सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।

ये भी पढ़े :- कोरोना के खिलाफ हमें युद्धस्तर पर करना होगा काम- शेखावत

अंतरराज्यीय व राज्य के अंदर आवश्यक माल का परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, लोडिंग-अनलोडिंग और इनमें शामिल व्यक्तियों को छूट रहेगी। सभी उद्योग व निर्माण संबंधी इकाइयों में कार्य करने वालों को अनुमति रहेगी। समाचार पत्रों का वितरण करने वालों को सुबह 4 से 11 बजे तक की अनुमति दी गई है। इलेक्ट्रोनिक्स व प्रिंट मीडिया के कर्मचारियों को परिचय पत्र दिखाने पर आने-जाने की छूट रहेगी।