समस्त संस्थाओं व स्थलों को 16 व 17 जून को बंद रखने को कलेक्टर ने दिए आदेश

जिला कलक्टर ने जारी किए आदेश

जोधपुर,जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष (आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण जोधपुर) हिमांशु गुप्ता ने आदेश जारी जिले में स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं, कोचिंग संस्थाओं,जिम,पर्यटन स्थल एवं समर कैम्प आदि को 16 तथा 17 जून को बन्द रखने के निर्देश दिए हैं।
आदेश के तहत मौसम विज्ञान विभाग जयपुर के पूर्वानुमान भीषण चक्रवाती तूफान बिपरजॉय एवं तेज हवाओं, आंधी के साथ अत्यधिक भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनज़र संभावित दुर्घटना/जनहानि आदि से बचाव व रोकथाम के लिए आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 30 व 34 के तहत सम्पूर्ण जिले में स्थित समस्त शैक्षणिक संस्थाओं,कोचिंग संस्थाओं, जिम,पर्यटन स्थल एवं समर कैम्प इत्यादि 16 तथा 17 जून को बंद रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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