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आतिशबाजी से प्रतिबंध हटाया,ड्रोन पर प्रतिबंध यथावत

जोधपुर(डीडीन्यूज),आतिशबाजी से प्रतिबंध हटाया,ड्रोन पर प्रतिबंध यथावत।पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया ने जानकारी दी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता -2023 की धारा 163 के अंतर्गत तत्कालीन परिस्थितियों एवं संवेदन शीलता को ध्यान में रखते हुए जोधपुर आयुक्तालय क्षेत्र में 09 मई, 2025 से 07 जुलाई,2025 तक ड्रोन संचालन एवं आतिशबाजी को प्रतिबंधित करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई थी।

पुलिस उपायुक्त इन्दोलिया ने अब उक्त निषेधाज्ञा में संशोधन करते हुए आतिशबाजी के क्रय,विक्रय एवं उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटाने की घोषणा की है। इस निर्णय के अनुसार अब आमजन आतिशबाजी का क्रय, विक्रय एवं उपयोग कर सकेंगे।

अनुबंध वृद्धाश्रम का किया औचक निरीक्षण

हालांकि 09 मई 2025 को जारी पूर्व निषेधाज्ञा के अंतर्गत ड्रोन संचालन पर लागू प्रतिबंध पूर्ववत प्रभावी रहेगा। इस प्रतिबंध की अवहेलना करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा एवं संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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