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ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध,पुलिस ने जारी की गाइड लाइन

जोधपुर,ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रहेगा प्रतिबंध,पुलिस ने जारी की गाइड लाइन।आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाया है। रात दस से सुबह छह बजे तक शोर शराबे वाले यंत्रों पर प्रतिबंध रहेगा।पुलिस आयुक्त रविदत्त गौड़ ने आदेश जारी कर बताया कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान धार्मिक,सामाजिक,वैवाहिक, व्यावसायिक जनहित अथवा निजी मनोरंजन के लिए साउंड एम्पलीफायर लाउड स्पीकर का उपयोग बिना अनुमति के नहीं कर सकेंगे।

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पुलिस आयुक्त गौड़ के अनुसार कोई भी राजनैतिक दल,प्रत्याशी,व्यक्ति या संस्थान चुनाव प्रचार,मनोरंजन अथवा व्यवसाय के लिए ध्वनि उपकरणों को नहीं बजाएंगे। कोई बस,सिटीबस, टैंपों,टैक्सी,ट्रक अथवा कार चालक आदि अपने वाहनों की तेज गति से बनाए रखने के लिए लंबी दूरी से लंबे समय तक एयर कंप्रेशर हार्न आदि का लांगटर्म उपयोग नहीं करें। यह आदेश आगामी 8 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगा।

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