वाहन चोरी की देरी से सूचना और फिटनेस के अभाव में दावा खारिज किया जाना विधिसम्मत और न्यायोचित नहीं
-स्थाई लोक अदालत का निर्णय
जोधपुर,स्थाई लोक अदालत जोधपुर महानगर ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह व्यवस्था दी है कि वाहन चोरी की देरी से सूचना और फिटनेस के अभाव में दावा खारिज किया जाना विधिसम्मत व न्यायोचित नहीं है। अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा और सदस्य जेठमल पुरोहित तथा माणक लाल चांडक ने प्रकरण मंजूर करते हुए युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिए कि प्रार्थी को दावा राशि 5 लाख रुपए मय 12 जून 2017 से 9 फीसदी ब्याज और पांच हजार रुपए वाद व्यय 30 दिन में अदा करें।
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जोधपुर निवासी उम्मेद सिंह पुनावत ने अधिवक्ता अनिल भंडारी के माध्यम से प्रकरण पेश कर कहा कि उनकी ताला लगाकर रखी हुई बोलेरो कैम्पर मधुबन सरकारी अस्पताल से चोरी होने पर दर्ज दावे को बीमा कंपनी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दावे की सूचना उन्हें 24 घंटे में नहीं देकर अत्यधिक देरी से दी गई है और बीमित वाहन का फिटनेस भी नहीं है।अधिवक्ता भंडारी ने बहस करते हुए कहा कि चोरी के समय वाहन का उपयोग नहीं हो रहा था और पुलिस में अविलंब प्रथम सूचना रपट दर्ज करा दी गई सो बीमा कंपनी उन्हें देरी से सूचना के तकनीकी आधार और फिटनेस नहीं होने पर दावा खारिज नहीं कर सकती जबकि उन्हें वाहन चोरी होने पर कोई शक या संदेह नहीं है। बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि चोरी की सूचना 24 घंटे बाद दिया जाना और वाणिज्यिक वाहन का वैध फिटनेस नहीं होने से बीमा पॉलिसी शर्तों के उल्लंघन पर दावा सही रूप से खारिज किया गया है।
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स्थाई लोक अदालत ने प्रकरण मंजूर करते हुए कहा कि देरी से सूचना दिए जाने पर बीमा शर्तों का उल्लंघन होने का तथ्य सारभूत,तात्विक और सुसंगत नहीं है और चोरी के समय वाहन का उपयोग नहीं किए जाने से फिटनेस के अभाव में दावा खारिज किया जाना विधिसम्मत,न्यायोचित और युक्तियुक्त नहीं होने से बीमा कंपनी ने सेवा दोष कारित किया है।उन्होंने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि 30 दिवस में प्रार्थी को दावा राशि 5 लाख रुपए मय 12 जून 2017 से 9 फीसदी ब्याज और पांच हजार रुपए वाद व्यय अदा करें।
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