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शहीद जसवंत सिंह स्मारक के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृति

  • 2002 में देश सेवा करते हुए शहीद हुए थे जसवंत सिंह ग्रेनेडियर
  • गांव में बनेगा शहीद स्मारक

जोधपुर, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार बालेसर के ग्राम पंचायत सेखाला में शहीद स्मारक बनाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर भूमि आवंटित की एवं विधायक मद से 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर उपलब्ध करवाई।

उल्लेखनीय है कि जिला कलेक्टर जोधपुर ने उपखंड अधिकारी बालेसर के पत्र के अनुसार तहसील सेखाला के ग्राम सेखाला के खसरा नंबर 298 रकबा 499.10 बीघा में से 0.11 बीघा शहीद जसवंत सिंह स्मारक के लिए भूमि आवंटन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। ग्राम पंचायत सेखाला पंचायत समिति सेखाला के प्रस्ताव संख्या 4 के अनुसार ग्राम सेखाला के खसरा नंबर 298 रकबा 569.15 बीघा में से 5 बीघा भूमि शहीद जसवंत सिंह के स्मारक निर्माण के लिए आवंटन किए जाने का प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार तहसील शेखाला के ग्राम शेखाला के खसरा नंबर 298 रकबा 499.10 बीघा भूमि शहीद जसवंत सिंह स्मारक हेतु आवंटन किया जाना प्रस्तावित था। प्रस्तावित भूमि के मौका मुआयना पर भूमि शहीद स्मारक बनाने के लिए उपयुक्त पाई गई।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शेरगढ़ के पत्रांक 2607 के अनुसार ग्रेनेडियर जसवंत सिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी ग्राम सेखाला तहसील सेखाला,जिला जोधपुर देश की रक्षा के लिए ऑपरेशन पराक्रम के दौरान 1 जुलाई 2002 को जम्मू कश्मीर में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक शहीद के उसके पैतृक गांव में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाना है। इसी क्रम में जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा शहीद ग्रेनेडियर जसवंत सिंह के शहीद स्मारक के लिए भूमि आवंटित की गई।

सरपंच ग्राम पंचायत सेखाला पंचायत समिति सेखाला जोधपुर ने बताया कि शहीद स्मारक के लिए ग्राम पंचायत अपने स्तर पर शहीद स्मारक बनाने में जो खर्चा आएगा वहन करेगी तथा विधायक मद से 4 लाख की राशि शहीद स्मारक बनाने हेतु दी जाएगी। जिला कलेक्टर के भूमि आवंटन की स्वीकृति के अनुसार शहीद जसवंत सिंह के स्मारक निर्माण हेतु जिला कलेक्टर द्वारा निःशुल्क भूमि आवंटित की जाती है, तदनुसार तहसीलदार सेखाला आवंटित भूमि पर कब्जा कर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी शेरगढ़ के विधिक प्रतिनिधि को सुपुर्द करें एवं आवंटित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमलदरामद कर पालना से अवगत कराएं तथा आवंटित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनआर्थ नहीं किया जाए।

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