राजस्थान हाईकोर्ट:पुत्रवधू एवं उसकी मां के विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त
जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक महिला और उसकी मां के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया। एफआईआर भीलवाड़ा में दर्ज हुई थी। भोपाल निवासी सुरभि एवं उसकी मां रितु नंदा के विरुद्ध पुलिस थाना भीलवाड़ा में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश दिए गए।
सुरभि के ससुर परिवादी राजेन्द्र गोखरू ने पुलिस थाना कोतवाली भीलवाड़ा में एक रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई कि उसके पुत्र रिषि की शादी सुरभि के साथ 7 फरवरी 2019 को हुई थी, शादी के बाद सुरभि अमेरिका चली गयी जहां उसका पुत्र रिषि रहता है, लेकिन अमेरिका पहुँचने के 9 दिन बाद ही सुरभि वापस भारत आ गई। रिषि ने परिवादी को बताया कि शादी के बाद से ही सुरभि का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं रहा। वह अक्सर उसके साथ झगड़ा करती थी। 9 मार्च 2020 को सुरभि ने परिवादी की पत्नी को कॉल करके गाली गलौच की और गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी, उसके बाद सुरभि की मां ने भी परिवादी तथा उसकी पत्नी को कॉल करके गाली गलौच की और गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया कि सुरभि परिवादी, उसकी पत्नी व पुत्र को झुठे मुकदमे में फंसा सकती है और उन्हें नुकसान पहुँचा सकती है। पुलिस ने भादसं की धारा 420, 384 व 120 बी के अपराधों में एफआई आर दर्ज की, पुलिस वाले सुरभि व उसकी माँ को गिरफ्तार करना चाहते थे।
सुरभि एवं रितु की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, अतुल डोभाल व रेखा सांखला ने हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की और तर्क दिया कि एफआईआर को पढऩे से भादसं की धारा 420, 384 व 120 बी का अपराध कतई नहीं बनता है। सुरभि ने परिवादी, उसकी पत्नी व पुत्र के विरुद्ध भोपाल में मुकदमा दर्ज करवाया इसलिए सुरभि पर नाजायज दबाव बनाने के लिए यह झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई है और ऐसे झूठे केस में भीलवाड़ा की पुलिस सुरभि व उसकी माँ को गिरफ्तार करना चाहती है।
इसलिए एफआईआर को निरस्त किया जाए। जबकि लोक अभियोजक तथा परिवादी के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि कि सुरभि व उसकी मां निरन्तर धमकियां दे रहे हैं और परिवादी व उसके परिवार वालों के विरुद्ध क्रूरता व दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया है। ऐसी परिस्थितियों में एफआईआर को निरस्त नहीं की जाए। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने एफआईआर को निरस्त कर दिया।
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