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कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु पर प्रत्येक मृतक को 50 हजार की सहायता

जोधपुर, कोविड-19 संक्रमण से मृत्यु होने पर राज्य आपदा मोचन निधि से प्रत्येक मृतक को 50 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधान तय किए गए हैं। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने बताया कि जिले में कोविड-19 संक्रमण की जांच रिपोर्ट पाॅजिटिव आने एवं ईलाज के दौरान अस्पताल मेें मृत्यु होने पर पचास हजार रूपये की अनुग्रह राशि मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड से मृत्यु होने पर उनके आश्रित आवेदन के साथ मृतक का आधार कार्ड, परिवार का जनाधार कार्ड, आवेदक का बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र जिसमें राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, शपथ पत्र एवं संबंधित अस्पताल द्वारा जारी कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र को ई-मित्र पर अपलोड करना होगा।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के दौरान जांच रिपोर्ट पॅाजिटिव आने पर मरीज की मृत्यु निजी अस्पताल अथवा अस्पताल के बाहर घर पर या अन्यत्र हुई है तो ऐसे प्रकरणों में ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड -19 के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए संबंधित ब्लॅाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी को समस्त दस्तावेज उपलब्ध करवाने होंगे। नगर निगम क्षेत्र के लिए समस्त दस्तावेज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि समस्त श्रेणी के कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

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