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हवाई यात्रा से वंचित करने पर जेट एयरवेज पर 50 हजार का हर्जाना

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग का निर्णय

जोधपुर, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में यात्री को ग़लत टिकट जारी कर हवाई यात्रा से वंचित करने पर जेट एयरवेज पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। मामले के अनुसार पाली रोड, जोधपुर निवासी शशिराज लालवानी ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने अपनी पुत्री की मुम्बई से भोपाल जेट एयरवेज से यात्रा के लिए मेक माई ट्रिप ट्रेवल एजेंसी से जुलाई, 2012 में यात्रा टिकट बुक करवाया था किंतु कंप्यूटर की गलती से टिकट में पुत्री के नाम के बजाय मिस लास्ट नेम अंकित हो गया। शिकायत करने पर एयरलाइंस द्वारा यात्रा के समय इसे ठीक कर बोर्डिंग पास जारी करने का आश्वासन दिया गया किन्तु यात्रा तिथि को हवाई अड्डे पहुंचने के बावजूद उसे बोर्डिंग पास जारी नहीं कर यात्रा से वंचित कर दिया गया।

जेट एयरवेज ने जबाव प्रस्तुत कर गलत टिकट जारी करने के लिए जहां ट्रेवल एजेंसी को जिम्मेदार बताया, वहीं ट्रेवल एजेंसी ने परिवादी द्वारा कंप्यूटर में गलत प्रविष्टि किए जाने से उक्त त्रुटि होना बतलाया गया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने अपने निर्णय में कहा कि यात्री का नाम अंकित किए बिना टिकट जारी करना ट्रेवल एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी को साबित करता है तथा ट्रेवल एजेंट की लापरवाही के लिए एयरवेज जिम्मेदार मानी जायेगी।

इसके अलावा परिवादी की पुत्री द्वारा यात्रा हेतु हवाई अड्डे पहुंच कर उक्त टिकट व आवश्यक कागजात पेश करने के बावजूद उसे बोर्डिंग पास जारी नहीं करना एयरवेज के कर्मचारियों की मनमानी को साबित करता है। आयोग ने विपक्षी जेट एयरवेज व ट्रेवल एजेंसी-मेक माई ट्रिप, गुड़ग़ांव की सेवाओं में कमी मानते हुए इन दोनों द्वारा परिवादी की पुत्री को शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है।

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