307.150 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त मामले में आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा

  • नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
  • बूंदी जिले में 307.150 किलोग्राम डोडा चूरा जब्ती मामले में सजा

जोधपुर(डीडीन्यूज),307.150 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त मामले में आरोपी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा। 10 सितम्बर 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी जोधपुर जोनल यूनिट की टीम द्वारा एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यह कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग-52 पर किशोरपुरा टोल प्लाजा,पीज की बावड़ी,हिंडोली, जिला बूंदी (राजस्थान) के निकट की गई। तब एक बोलेरो पिकअप वाहन को रोका गया,जिससे कुल 307.150 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया। उक्त मादक पदार्थ की ज़ब्त की कार्रवाई पुलिस थाना हिंडोली में की गई। प्रारंभिक पूछताछ और स्वैच्छिक बयानों के आधार पर धन्ना राम पुत्र नथूलाल को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया।

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न्यायालय का निर्णय एवं सजा 
ब्यूरो के क्षेत्रिय निदेशक घनश्याम सोनी ने बताया कि इस प्रकरण में सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात न्यायालय ने क्राइम संख्या 19/2022 में अपना निर्णय सुनाया। आरोपी धन्ना राम पुत्र नथूलाल,निवासी 214,बिडाडपुरा, तहसील एवं थाना अरांई,ज़िला अजमेर (राजस्थान)को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/15के तहत दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।