15 ग्राम स्मैक के मामले में आरोपी को 2 साल का कठोर कारावास
बीस हजार रुपए जुर्माना
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),15 ग्राम स्मैक के मामले में आरोपी को 2 साल का कठोर कारावास बीस हजार रुपए जुर्माना।एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 2 वर्षों का कठोर कारावास और बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
राजस्थान सरकार की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 06 मार्च 2013 को पुलिस थाना बनाड़ के तत्कालीन थानाधिकारी हनुमान सिंह झांझरिया ने बनाड़ रेलवे फाटक के पास से श्यामलाल पुत्र हुकमाराम निवासी कावा की ढाणी भवाद जोधपुर से 15 ग्राम स्मैक बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों के अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की,जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
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विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 10 गवाह,37 दस्तावेजी साक्ष्य और 2 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त श्यामलाल पुत्र हुकमाराम निवासी कावा की ढाणी भवाद,जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ स्मैक रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
