अवैध अफीम व स्मैक की आरोपी महिला को 3 साल की सजा
एनडीपीएस मामलात अदालत
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),अवैध अफीम व स्मैक की आरोपी महिला को 3 साल की सजा। एनडीपीएस न्यायालय जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने 13 साल पुराने अवैध मादक पदार्थ अफीम एवं स्मैक के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 वर्षों का कठोर कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने बताया कि 10 फरवरी 2013 को पुलिस थाना पीपाड़ शहर के तत्कालीन थानाधिकारी ओमप्रकाश उज्जवल ने गांव कोसाना में घर के गेट पर खड़ी संतोष देवी पत्नी अमराराम के हाथ में पकड़ी थैली से 590 ग्राम अफीम बरामद की थी इसके अलावा घर में रखे पीपे में से चार अलग अलग थैलियों में से 3.210 किलोग्राम अफीम,1454 ग्राम स्मैक पाउडर,171 ग्राम साबूत स्मैक और 50 ग्राम सफेद पाउडर कैफ़ीन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा बाद अनुसंधान आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
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गोविन्द जोशी विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस जोधपुर ने न्यायालय से वर्तमान में अवैध मादक पदार्थों के मामलों में उतरोतर वृद्धि होने,अवैध मादक पदार्थों से युवाओं का भविष्य बर्बाद होने से यह अपराध गंभीर किस्म की प्रकृति के अपराध होने और उसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पडऩे की वजह से आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की जबकि आरोपी ने नरमी बरतने का आग्रह किया।
विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस जोधपुर के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कुल 19 गवाह, 33 दस्तावेजी साक्ष्य और 13 आर्टिकल के आधार पर अभियुक्त संतोष देवी पत्नि अमराराम निवासी कोसांना पीपाड़ शहर,जोधपुर को अवैध मादक पदार्थ अफीम रखने के आरोप में दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
