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जिला कलक्टर ने ई-मित्र एट होम योजना में बने मूल निवासी प्रमाण पत्र घर जाकर दिया

  • मुख्यमंत्री ने 19 दिसंबर को ‘‘ई-मित्र एट होम’’ योजना का शुभारंभ किया था
  • योजना में अब घर बैठे जन्म, मृत्यु, मूल निवासी,जाति प्रमाण पत्र व विवाह पंजीयन की सुविधा मिल रही है
  • टोल फ्री नम्बर 18001806127 काॅलकर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं

जोधपुर, जिला कलक्टर इन्द्रजीत सिंह ने बुधवार को ईमित्र एट होम योजना के तहत डीओआईटी द्वारा दीक्षांत गहलोत के बनाये मूल निवासी प्रमाण पत्र उसे उनके सेकण्ड पोलो निवास पर जाकर स्वंय प्रदान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त निदेशक डीओआईटी एसएल भाटी व उप निदेशक महेन्द्र चैधरी भी साथ थे।

मुख्यमंत्री ने 19 दिसंबर को शुरू की ईमित्र एट होम योजना

जिला कलक्टर ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर व जयपुर शहर के लिए ई-मित्र एट होम योजना शुभारंभ किया था। इससे घर बैठे ही व्यक्ति जन्म,मृत्यु,जाति व मूल निवासी व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

टोल फ्री 18001806127 पर काॅल करने पर मिलेगी सुविधा

जिला कलक्टर ने बताया कि टोल फ्री नम्बर 18001806127 पर काॅल करने पर इस सुविधा के बारे में सभी प्रक्रियाओं व आवश्यक कागजात के बारे में जानकारी मिलेगी व ई सहायक द्वारा घर आकर इसके लिए सभी प्रक्रियाएं पूर्ण की जायेगाी व प्रमाण पत्र भी घर आकर प्रदान किया जायेगा।

‘ई-मित्र एट होम’ की सेवाओं के लिए यह रहेगी प्रक्रिया

ई-मित्र एट होम सेवाए प्राप्त करने के लिए प्रार्थी का टेाल फ्री नम्बर 180018106127 पर काॅल करना होगा। इसके बाद जैसे बताया जाता है उस प्रक्रिया को अपनाते हुए आवेदन कर सकते हैं। इसमें प्रार्थी को चयनित सेवा के लिए आवश्यक सूचना, दस्तावेज एंव आवेदन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की जाएगी। इस सूचना एवं दस्तावेजों की उपलब्धता एवं पात्रता के होने पर प्रार्थी को रिक्त टाईम स्लाॅट के बारे में जानकारी दी जायेगी एवं प्रार्थी के समयानुसार आवेदन का टाईम स्लाॅट बुक कर दिया जायेगा। टाईम स्लाॅट बुक होते ही प्रार्थी के पास मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जायेगा, जिसे प्रार्थी द्वारा आवेदन के लिए घर आए ई सहायक को बताना होगा। जिसके ई सहायक की पुष्टि हो सके।

रजिस्ट्रर्ड काॅल को विभाग द्वारा चयनित ई सहायक को आवंटित की जायेगी। इसके बाद ई सहायक द्वारा तय समय से दो घंटे पूर्व प्रार्थी को काॅल करके उसके घर पर होने की पुष्टि करके ही प्रार्थी के घर जायेगा, प्रार्थी द्वारा घर पर नहीं होने पर प्रार्थी द्वारा पुनः टाईम स्लाॅट में संशोधन के लिए आवेदन किया जायेगा। ई सहायक को प्रार्थी द्वारा रजिस्ट्रड काॅल में बताए गए मोबाइल नम्बर से वेरीफिकेशन कोड बताया जायेगा, जो प्रार्थी द्वारा काॅल रजिस्टर करने पर उपलब्ध करवाया जायेगा। इससे वैद्य प्रार्थी को पहचाना जा सके।ईसहायक द्वारा प्रार्थी से आवेदन फार्म भरने एवं आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करने के लिए पूर्ण सहायता की जायेगी। ई सहायक को प्रदान की गई पाॅश मशीन के माध्यम से आवेदन फार्म भरके, आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया जायेगा।

इस प्रकार रहेगा शुल्क

संबंधित सेवा शुल्क इन पांचों प्रकार की सेवाओं के लिए 50 रूपये है व ई सहायक द्वारा इसके लिए ई-मित्र एट होम की रसीद दी जायेगी। ई-मित्र कियोस्क की सहायता से ई सहायक द्वारा स्कैंड दस्तावेजों को ई-मित्र एट होम पोर्टल से ई-मित्र पोर्टल अपलोड कर आवेदन किया जायेगा। आवेदित दस्तावेजों को वरियता के साथ संबंधित अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार को फारवर्ड कर दिया जायेगा व संबंधित अधिकारी द्वारा उस आवेदन की जांच कर एप्रुव किया जायेगा। एप्रुव होने के बाद राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 20 रूपए लेकर प्रिटेंड स्टेशनरी पर आवेदित प्रमाण पत्र ई सहायक द्वारा प्रिंट कर प्रार्थी तक पहुंचाया जायेगा व डोर स्टेप डिलीवरी के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ई-मित्र एट होम शुल्क 73 रूपए प्राप्त कर प्रार्थी को रसीद दी जायेगी।

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