शिक्षक भर्ती पात्रता: हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी सुनवाई अधूरी रही

जोधपुर, राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा रीट के लेवल-1 में बीएड- बीएसटीसी को लेकर उपजे विवाद से जुड़े मामले की अहम सुनवाई मंगलवार को भी अधूरी रही। अब इसमें सुनवाई बुधवार को हो पाएगी। हाईकोर्ट में आज इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

कोर्ट ने 26 सितंबर को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। इस विवाद के चलते लेवल-1 का नतीजा अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। हाईकोर्ट ने 26 सितम्बर को आयोजित रीट परीक्षा से चंद दिन पूर्व लेवल-1 परीक्षा में बीएड डिग्रीधारकों को सशर्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की थी। साथ ही कहा था कि उनका रिजल्ट याचिका के निपटारे के अधीन रहेगा। यानी हाईकोर्ट के आदेश के बगैर ऐसे अभ्यर्थियों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जा सकेगा।

रिजल्ट हो चुका घोषित

लेवल-2 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। मंगलवार को दूसरे दिन इस मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी और न्यायाधीश सुदेश बंसल की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इसको लेकर दायर याचिकाओं में बीएसटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से लेवल-1 से बीएड डिग्रीधारकों को बाहर रखने का आग्रह किया गया। साथ ही एनसीटीई को नोटिफिकेशन को भी चुनौती दी हुई है। यह नोटिफिकेशन ने बीएड धारकों को लेवल-1 में शामिल करने का प्रावधान करता है। बीएड डिग्री धारकों की तरफ से कहा जा रहा है कि लेवल-1 शिक्षक भर्ती के वे भी समान पात्र हैं।

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