बिना सी फॉर्म विदेशी महिलाओं को ठहराने वाला स्पा संचालक गिरफ्तार

विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत की कार्रवाई

जोधपुर(डीडीन्यूज),बिना सी फॉर्म विदेशी महिलाओं को ठहराने वाला स्पा संचालक गिरफ्तार।शास्त्रीनगर पुलिस ने विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत कार्रवाई करते हुए बिना सी फॉर्म विदेशी महिलाओं को ठहराने वाले एक स्पा संचालक को गिरफ्तार किया है।

थानाधिकारी जुल्फिकार अली ने बताया कि एक अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज के सामने एशियन सांगा स्पा सेंटर पर दबिश दी थी। इस दबिश के दौरान वहां से तीन विदेशी युवतियां भी मिली लेकिन विदेशी महिलाओं के जोधपुर प्रवास की सूचना न तो विदेशी महिलाओं ने दी और नहीं स्पा संचालक ने दी। पुलिस ने आरोपी एशियन सांगा स्पा सेंटर के संचालक वार्ड संख्या 42, सिविल एयरपोर्ट रोड,पाबूपुरा निवासी जयकिशन उर्फ सोनू नायक पुत्र जगदीश नायक के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 के तहत एफआइआर दर्ज की थी।

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एफआईआर आसूचना एसएसबी जोन में तैनात पुलिस निरीक्षक मोहनदास वैष्णव ने दी थी। पुलिस ने जांच के बाद अब आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी होटल या स्पा सेंटर में विदेशी नागरिकों बिना सी- फॉर्म के पाए जाने पर संचालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त स्पा सेंटरों और होटलों पर निरंतर सघन जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।