मतदान के अंतिम 48 घंटे साइलेंस पीरियड घोषित

  • 24 अप्रैल के शाम 6 बजे से 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक रहेगा साइलेंस पीरियड
  • साइलेंस अवधि में सार्वजनिक सभा,जुलूस आयोजित नहीं होंगे

जोधपुर,मतदान के अंतिम 48 घंटे साइलेंस पीरियड घोषित। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने लोकसभा आम चुनाव- 2024 के तहत मतदान के अंतिम 48 घंटो की अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया है। यह समय 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 26 अप्रैल को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार जोधपुर संसदीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित किए गए समय 24 अप्रैल को शाम 6:00 बजे से प्रारंभ होकर मतदान के दिन 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति अवधि शाम 6:00 बजे तक 48 घंटे की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस नहीं बुलाएंगे न आयोजित करेंगे न उसमें कोई शामिल होगा,न उसे संबोधित करेगा। चलचित्र,टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनो द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा। कोई संगीत समारोह या कोई नाटक,अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन,आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करने या उसके आयोजन की व्यवस्था करके,जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा।

उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना हो सकता है
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोई व्यक्ति उप धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकता।राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न)यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

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