भ्रामक विज्ञापन व अनुचित व्यापार व्यवहार पर दुकानदार पर जुर्माना
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),भ्रामक विज्ञापन व अनुचित व्यापार व्यवहार पर दुकानदार पर जुर्माना। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,जोधपुर-द्वितीय ने सेकेंडहैंड सामान की बिक्री में भ्रामक विज्ञापन से ग्राहक को धोखा देने के एक मामले में चौहा.बोर्ड के महादेव स्मार्ट केयर के खिलाफ फैसला देते हुए परिवादी उपभोक्ता रेशमबाला के पक्ष में निर्णय देते हुए 15 हजार रुपए मिवावजा देने का आदेश दिया है।
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परिवादी ने 11.05.2025 को जरिये फोन पे 8,000/रुपये का भुगतान कर एक सैकण्डहैण्ड वांशिग मशीन चौपासनी हाउसिंग बोर्ड महादेव स्मार्ट केयर से खरीदा। मशीन का उपयोग होने पर पाया गया कि मशीन त्रुटिपूर्ण है। परंतु अप्रार्थी द्वारा मशीन वापस कर राशि लौटाने के लिये साफ इंकार कर दिया। साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि विक्रेता ने मशीन बेचते समय नहीं बताया कि यह पुरानी है। न तो बिल दिया और न ही कोई गारंटी दी। मशीन खराब हो गई।
परिवादी द्वारा अन्य किसी मिस्त्री से जांच कराने पर 5,000/- का खर्चा बताया। महादेव स्मार्ट केयर की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ,न ही जवाब पेश हुआ। जिला आयोग- द्वितीय द्वारा एक पक्षीय निर्णय देते हुए अध्यक्ष यतीश कुमार शर्मा व सदस्या डॉ.अनुराधा व्यास ने परिवादी के साक्ष्यों व प्रस्तुत वाट्सएप के चैट रिकोर्ड के अवलोकन पश्चात विक्रेता द्वारा भ्रामक विज्ञापन,छुपा हुआ दोष व अनुचित व्यापार व्यवहार से घटिया व दोष पूर्ण अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से उपभोक्ता वस्तुऐं कय करने हेतु प्रेरित होते हैं। जिससे एक सामान्य उपभोक्ता भ्रमित होता है। यह आचरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत भ्रामक विज्ञापन व अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।
पीठासीन अधिकारी ने वांशिग मशीन मरम्मत लागत 5,000 रुपए वेदना व मानसिक कष्ट हेतु क्षति पूर्ति राशि 5,000 रुपए एवं परिवाद व्यय के 5,000 रुपए का आदेश दिया। उक्त आदेश की पालना 45 दिवस में न करने पर सम्पूर्ण राशि पर 9 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
