जुर्माने के 10 हजार अदा नहीं करने से जेल में रह रहे बंदी को करवाया रिहा
जोधपुर,राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशों की पालना में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर चन्द्र शेखर शर्मा द्वारा केन्द्रीय कारागृह जोधपुर का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह, जोधपुर में सजा काट रहे बंदी भूरा पुत्र लाडू उम्र 40 वर्ष, जाति गरासिया, निवासी जलाईया फली, जिला सिरोही को 4 वर्ष के साधारण कारावास के साथ दस हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। राज्य सरकार ने जेलों में आधी सजा काट चुके 51 कैदियों को रिहा करने का निर्णय किया था। उन्हीं कैदियों में अच्छे आचरण व वृद्धावस्था के चलते बंदी भूरा भी शामिल था। बंदी के परिवार के सदस्यों द्वारा बंदी के जुर्माने की राशि अदा नहीं करवाने की वजह से वह जेल में बंद है।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,जोधपुर महानगर, जोधपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए अध्यक्ष, समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान, जोधपुर को बंदी की तरफ से जुर्माने की राशि अदा करने में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव सुरेन्द्र सिंह सांदू द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए इस संबंध में अध्यक्ष, समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान कपिल अरोड़ा द्वारा इस बंदी की तरफ से जुर्माने की राशि अदा की गई। सचिव सांदू ने जेल अधीक्षक,केन्द्रीय कारा गृह जोधपुर को आजीवन कारावास से बंदी को मुक्ति दिलवाते हुए रिहा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
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