188 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित
- राजस्व वसूली एवं सड़क सुरक्षा पर आरटीओ की सख्ती
- बकाया कर वसूली अभियान तेज -44 करोड़ रुपये का संग्रह
- नियम उल्लंघन पर व्यापक कार्रवाई
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),188 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित।प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीआर जाट द्वारा जिला परिवहन अधिकारी एवं परिवहन निरीक्षकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली के शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के साथ- साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं आमजन में यातायात नियमों की पूर्ण पालना के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण में विभाग द्वारा विभिन्न प्रवर्तन कार्यवाहियां की गईं। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन संचालन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अभिभावकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई तथा वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन की अनुशंसा की गई। इस क्रम में अब तक 188 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बित किए जा चुके हैं।
भारत सीरीज में पंजीकृत वाहनों के स्वामियों द्वारा नियमानुसार प्रत्येक दो वर्ष में कर जमा कराना अनिवार्य है। बकाया कर जमा नहीं कराने वाले लगभग 400 वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए,जिनमें से लगभग 300 वाहन स्वामियों ने बकाया कर एवं प्रतिदिन 100 रुपये की शास्ति सहित राशि राजकोष में जमा करवा दी है। शेष वाहनों से वसूली हेतु उड़नदस्तों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं।
बैठक में जिला परिवहन अधिकारी द्वितीय,जोधपुर छगनलाल मालवीय को उड़नदस्तों की कार्यवाही की समय-समय पर आकस्मिक जांच करने तथा मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सड़क सुरक्षा के तहत ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए 136 चालान बनाए गए एवं प्रशमन राशि वसूल की गई। इसके अतिरिक्त बिना पीयूसी, बीमा, फिटनेस,परमिट एवं लाइसेंस के वाहन संचालन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। ई-डिटेक्शन के माध्यम से टोल नाकों पर चालान की प्रक्रिया जारी है। बसों द्वारा नियम उल्लंघन पर 112 चालान बनाए गए तथा कुल 61 वाहनों को सीज किया गया।
राजस्व वसूली को सुदृढ़ करने के लिए उड़नदस्तों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई गई,जिसके परिणामस्वरूप 12,996 वाहनों से लगभग 44 करोड़ रुपये का कर वसूला गया।गैर-परिवहन वाहन डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वाहन विक्रय के उपरांत उनका पंजीयन कराकर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर वाहन सुपुर्द किए जाएं। बिना पंजीयन वाहन सुपुर्द करने पर संबंधित डीलर के व्यवसायिक प्रमाण पत्र के निलम्बन की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर केबल काटे जाने की घटना के संबंध में प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के संज्ञान में आने पर संबंधित शाखा प्रभारी एवं सुरक्षा गार्डों को पुलिस थाना महामंदिर, जोधपुर में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। निर्देशों की अनुपालना में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा चुकी है।
