राजस्थान हाईकोर्ट ने किया जेडीए को नोटिस जारी

जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरफोर्स हैडक्वार्टर रोड से सेंट्रल स्कूल स्कीम में शिफ्ट की गई दुकानों के पट्टे जारी नहीं करने के मामले में नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। सुनवाई न्यायाधीश दिनेश मेहता की तरफ से की गई। याचिकाकर्ता हिम्मतराम व अन्य की ओर से अधिवक्ता समरपित गुप्ता ने याचिका दायर कर कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ताओं की एयरफोर्स हैडक्वार्टर रोड पर दुकानें स्थित थीं, वर्ष 1974-76 में इमरजेंसी के पीरियड में इन दुकानों को सेंट्रल स्कूल स्कीम में शिफ्ट कर दिया गया। साथ में यह भी आश्वासन दिया गया था कि उन्हें शीघ्र पट्टे जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक पट्टे जारी नहीं किए गए।

अवमानना याचिका दायर की गई

पूर्व में इसे लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल व अवमानना याचिका दायर की जा चुकी है, फिर भी दुकानों के पट्टे जारी नहीं किए गए। इस पर कोर्ट ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार करते हुए जेडीए को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में अब डेढ़ महीने बाद सुनवाई होगी।

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