Doordrishti News Logo

विवाह के लिए वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य

बिना अनुमति सिलेंडर जारी करने पर होगी कार्यवाही

जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),विवाह के लिए वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान,जयपुर के निर्देशों की पालना में जोधपुर जिले में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

जिला रसद अधिकारी अश्विनी गुर्जर ने बताया कि अब विवाह कार्यक्रमों में वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की आवश्यकता होने पर उपभोक्ताओं को पूर्व में विवाह कार्ड के साथ आवेदन प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।

उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र के आवेदनों के लिए जिला रसद कार्यालय (प्रथम) जोधपुर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला रसद कार्यालय (द्वितीय) जोधपुर अथवा संबंधित उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन किया जा सकेगा।

क्षमतावर्धन प्रशिक्षण का आयोजन

गुर्जर ने कहा कि सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया गया है कि बिना अनुमति कोई भी वाणिज्यिक सिलेंडर जारी न किया जाए। साथ ही 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर केवल प्रवासी श्रमिकों को ही उपलब्ध कराए जाएंगे तथा इसकी दैनिक सूचना निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना अनिवार्य होगा।

उन्होंने बताया कि संबंधित प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षक नियमित रूप से निगरानी करेंगे। किसी भी प्रकार की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।