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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र तीन वर्ष तक नवीनीकरण कर सकेंगें

  • जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
  • रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य आतिशबाजी नही कर सकेंगे

जोधपुर, जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट इन्द्रजीत सिंह ने दीपावली के पर्व को ध्यान में रखते हुए जोधपुर जिले (पुलिस आयुक्तालय क्षेत्राधिकार को छोड़कर) में दीपावली पर आतिशबाजी कब्जे में रखने व विक्रय करने के लिए कार्यालय द्वारा जारी स्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिए विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112(3), 118 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट ओसियां, फलौदी, शेरगढ, पीपाड़ शहर, भोपालगढ, बिलाड़ा, बाप, बावड़ी, बालेसर, लोहावट को उनके अधिकारिता क्षेत्र के लिए अधिकृत किया है।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने अधिकारिता क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा जारी स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्र जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी लाईसेंस में बिना परिवर्तन किए लगातार आगामी तीन वर्ष तक की अवधि का नवीनीकरण करेंगे। आदेशानुसार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस कार्यालय द्वारा जारी स्थाई आतिशबाजी अनुज्ञापत्रधारियों द्वारा नये नियमों के तहत शुल्क नियमानुसार प्रति वर्ष पांच सौ रूपये की गणना करते हुए नवीनीकरण शुल्क राजकोष में जमा करवायेंगे।

आदेशानुसार इन आतिशबाजी अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने से पूर्व विस्फोटक नियम 2008 के नियम 78, 82, 83,85-88 व न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी परामर्श, गाईड लाईन, परिपत्र, आदेश के साथ इन बिन्दुओं, शर्तो की कठोरता से पालना सुनिश्चित करेंगे।

इन शर्तो की होगी कठोरता से पालना

1.आतिशबाजी दुकाने खुले स्थान पर होनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों व संकड़ी गली में आतिशबाजी अनुज्ञापत्र नवीनीकरण नहीं किए जाएं।

2.आतिशबाजी अनुज्ञापत्र नवीनीकरण करने के पूर्व दुकान के चारों ओर 15 मीटर की दूरी तक आतिशबाजी या अन्य किसी विस्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ या खतरनाक पदार्थ का भण्डारण या दुकान नहीं होनी चाहिए।

3.दुकान पक्की होनी चाहिए, संरचना जैसे ईंट,पत्थर या कंक्रीट की बनी होनी चाहिए।

4.दुकान भूतल पर स्थित होनी चाहिए।

5.दुकान के अंदर विद्युत फिटिंग फिक्स प्रकार की होनी चाहिए, कोई भी ढीला विद्युततार या जोड़ या खराब स्विच आदि ना हो।

6.कोई भी व्यक्ति दुकान की सीमा रेखा से बाहर पट्टे इत्यादि लगाकर आतिशबाजी का भण्डारण, विक्रय नहीं करेगा।

7.कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का हो, या मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो तो दुकान के अंदर काम नहीं करेगा। दुकान के अंदर धुम्रपान निषेध चेतावनी सुदृढ स्थान पर प्रदर्शित होनी चाहिए।

8.फायरवर्क्स के भण्डारण, विक्रय तथा पैकेट्स एवं बॅाक्सेज के सुरक्षित हैडलिंग के लिए धुम्रपान,लैम्प, लालटेन तथा मोमबती का उपयोग न करें तथा दुकान में पर्याप्त अग्निशमन सुविधाएं अग्निशमन यंत्र, सूखी बालू व पानी से भरी बाल्टियां आदि रखें।

9.दुकान के भीतर कपड़े, कागज तथा अन्य किसी भी प्रकार का सामान रखना व उसका व्यवसाय नही किया जायेगा।

10.कोई भी आतिशबाजी की दुकान चौड़ी गली में होनी चाहिए जहां फायर ब्रिगेड आसानी से पहुंच सके।

11. उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार फायर वर्क्स का रात्रि 10 से प्रातः 8 बजे तक उपयोग नहीं किया जाए।

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