पूर्व एमएलए जैन को हाईकोर्ट से आंशिक राहत,गिरफ्तारी पर लगा स्टे

जोधपुर,पूर्व एमएलए जैन को हाई कोर्ट से आंशिक राहत,गिरफ्तारी पर लगा स्टे। महिला से रेप व उसकी नाबालिग बेटी के साथ अश्लील हरकतें करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन को आज राजस्थान उच्च न्यायालय से आंशिक राहत मिली है। रेप के आरोप में गिरफ्तारी की रोक को लेकर जैन ने राजस्थान हाईकोर्ट में आज अपील की। मामले की सुनवाई आज 6 नम्बर कोर्ट में हुई जहा पर जस्टिस दिनेश मेहता इस मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व विधायक मेवाराम जैन की गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है।

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राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने आदेश देते हुए गिरफ्तारी पर स्टे दिया है। मेवाराम जैन के अधिवक्ता ने उनका पक्ष रखते हुए अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करने का आश्वासन दिया है। पीडि़ता द्वारा खुद कोर्ट में अपना पक्ष रखा। गौरतलब है की जोधपुर के राजीव गांधी पुलिस थाने मे बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन,एक आरपीएस सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। पीडि़ता ने मेवाराम व रामस्वरूप नाम के युवक पर रेप करने,अश्लील वीडियो बनाने व पुलिस अधिकारियों पर मामला दर्ज नहीं करने और उससे छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज करवाया है। हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस भी इसे गंभीरता से ले रही है। मामले में कार्रवाई जल्दी होने और गिरफ्तारी होने की संभावनाओं के चलते हुए मेवाराम जैन ने हाईकोर्ट में मामले में स्टे की अपील की जिस पर आज उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

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