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युवती की दर्ज प्राथमिकी पर रोक के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट

जोधपुर, एक युवती द्वारा दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने पर राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने उसके प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए युवती के द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्यवाही करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। मामले में युवती ने प्रार्थी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था।

राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रवि भंसाली एवं अधिवक्ता मोहित सिंघवी ने कहा कि प्रथमदृष्टया: युवती के द्वारा प्रार्थी को सामाजिक व मानसिक चोट पहुंचाने के तहत झूठा कानूनी मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसे में प्रार्थी को बतौर आरोपी न्यायिक हिरासत एवं पुछताछ के लिए तलब करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर न्यायाधीश दिनेश मेहता ने युवती के द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्यवाही करने पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।

शिकायतकर्ता युवती की भगत की कोठी, जोधपुर निवासी प्रार्थी के साथ पूर्व में सगाई की रस्म करने के पश्चात सगाई तोडऩे एवं माफी मांगने पर प्रार्थी एवं उसके परिवार द्वारा उदारता दिखाते हुए पुन: सगाई कर शादी की तैयारियां की गई परन्तु अतिंम समय पर शिकायतकर्ता युवती के घरवालों द्वारा शादी की तारीख बदलने का दबाव बनाने पर प्रार्थी के परिवार द्वारा शादी की सम्पूर्ण तैयारियों के बावजूद तारीख बदली गई एवं विवाह की तारीख 1 जुलाई के स्थान पर 18 जुलाई 2021 रखी गई और इसके पश्चात् प्रार्थी एवं शिकायतकर्ता युवती के शादी के कार्ड सभी रिश्तेदारों में बंट गये और समस्त तैयारिंया कर ली गई परन्तु शिकायतकर्ता युवती एवं उसके घरवालों द्वारा पीठ दर्द के बहाने शादी से दो दिन पहले शादी करने से इन्कार कर दिया गया।

इस पर प्रार्थी एवं उसके परिवार द्वारा लाख मिन्नते करने, समझाने पर भी नहीं माने एवं उनसे सम्पर्क तोड़ दिया। शिकायतकर्ता युवती एवं उसके घरवालों के बार-बार इस तरह परेशान करने एवं उक्त घटना के पश्चात् आठ माह तक शिकायतकर्ता युवती द्वारा प्रार्थी से किसी भी प्रकार का कोई सम्पर्क न रखने पर प्रार्थी ने दूसरी जगह शादी करने का फैसला लिया। इस पर शिकायतकर्ता युवती ने प्रार्थी को धमकाते हुए ये कहा कि अगर तुमने किसी ओर से शादी करने का सोचा तो, मैं तुम्हारे खिलाफ रेप का झुठा मामला दर्ज करा दूंगी। इस पर प्रार्थी ने युवती के खिलाफ इस तरह धमकाने एवं मानसिक रूप से प्रताडि़त करने पर 29 मार्च को सरदारपुरा थाना में इस सबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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