आदेश की अवमानना का मामला
जोधपुर, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय द्वारा जारी आदेश की पालना नहीं करने पर डिस्कॉम के पीपाड़ शहर सहायक अभियंता के कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया गया है। मामले के अनुसार खारिया खंगार निवासी भोलाराम कुम्हार द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर आयोग ने मई, 2012 में आदेश पारित कर परिवादी को जारी नाजायज विद्युत बिल निरस्त करने व दस हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया गया था। डिस्कॉम के अधिकारियों द्वारा उक्त आदेशों की पालना नहीं करने पर अवमानना याचिका दायर की गई थी।
आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा, सदस्य डॉ अनुराधा व्यास आनंद सिंह सोलंकी की बैंच ने सुनवाई के बाद डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा गत 9 वर्षों में भी आदेशों की पालना नहीं किए जाने से इसे गंभीर मामला मानते हुए राशि वसूली के लिए जोधपुर विद्युत वितरण निगम पीपाड़ शहर के सहायक अभियंता कार्यालय का फर्नीचर कुर्क करने का आदेश दिया।
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