जालोरी गेट सर्किल पर किसी प्रकार के पोस्टर बैनर नहीं लगाने के आदेश

जालोरी गेट सर्किल पर किसी प्रकार के पोस्टर बैनर नहीं लगाने के आदेश

जोधपुर,शहर में आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक आयोजनों के तहत पुलिस ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर जालोरी गेट सर्किल और इसके आस पास किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर, सजावट आदि किए जाने की मनाही की है। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश धारा 144 के तहत जारी किया गया है।

पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात के डीसीपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि आगामी दिनों में धार्मिक आयोजनों को देखते हुए जालोरी गेट सर्किल के इर्दगिर्द रेलिंग आदि पर किसी प्रकार के पोस्टर, बैनर झंडे इत्यादि नहीं लगाए जा सकेंगे। स्वतंत्रता सैनानी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा पर भी किसी प्रकार के माल्यार्पण आदि नहीं किए जाएंगे।

अन्दर मूर्तिस्थल पर जाने की मनाही है। धार्मिक आयोजन से संबंधित किसी प्रकार फोटो, झंडे और पोस्टर आस पास भी नहीं लगाएं। डीसीपी बसंल ने यह आदेश धारा 144 के तहत जारी किए हैं।

दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन डाउनलोड करें – http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews