जोधपुर लोकसभा के लिए नामांकन गुरुवार से भरे जाएंगे

  • 28 मार्च से 4 अप्रेल तक प्रस्तुत होंगे नामाकन
  • 31 मार्च व 1 अप्रेल को रहेगा सार्वजनिक पराक्रम्य अवकाश
  • रिर्टनिंग अधिकारी,जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होंगे नाम निर्देशन पत्र

जोधपुर,जोधपुर लोकसभा के लिए नामांकन गुरुवार से भरे जाएंगे।जोधपुर संसदीय क्षेत्र के लिए गुरुवार 28 मार्च को चुनाव की लोकसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का कार्य शुरू हो जायेगा। नाम निर्देशन पत्र 28 मार्च से 4 अप्रैल तक रिर्टनिंग अधिकारी जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर गौरव अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगें।

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प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे नामांकन
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल ने बताया कि 28 मार्च से 4 अप्रेल तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामाकन भरे जा सकेंगे।

31 मार्च व 1 अप्रेल को रहेगा सार्वजनिक परक्राम्य अवकाश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 31 मार्च व 1 अप्रेल को सार्वजनिक पराक्रम्य अवकाश रहेगा। इन दो दिन नाम निर्देशन पत्र नहीं लिए जायेंगे।

नामांकन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नामाकन पत्र प्रारूप 2 क में भरना होगा। नामांकन फॉर्म अभ्यर्थी, प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। एक लोकसभा क्षेत्र के लिए एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। उन्होने बताया कि यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राष्टीय या राज्य राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया हो तो नाम निर्देशन पत्र के भाग 1 में एक प्रस्तावक व पंजीकृत अमान्यता प्राप्त या अन्य राज्यों में मान्यता प्राप्त या निर्दलीय अभ्यर्थियों की दशा में नाम निर्देशन प्रपत्र के भाग 2 में 10 प्रस्तावक होने अनिवार्य होंगे। उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र में सभी प्रस्तावक जोधपुर-16 लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचक होने अनिवार्य होंगे। उन्होने बताया कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय बाबत एक अलग से बैंक खाता नम्बर मय पासबुक की स्वप्रमाणित छायाप्रति पेश करनी होगी। यह खाता नाम निर्देशन दाखिल करने से 1 दिन पूर्व तक का होना चाहिए।

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प्रारूप 26 के लिए यह हैं दिशा निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रारूप 26 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर होना आवश्यक होगा। इसके प्रत्येक पृष्ठ पर शपथग्रहिता (अभ्यर्थी) के हस्ताक्षर होने चाहिए व प्रत्येक पृष्ठ पर नोटेरी पब्लिक या शपथ आयुक्त या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

100 मीटर की परिधि में 3 वाहन लाने की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय रिर्टनिंग ऑफिसर के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में 3 अनुमत से अधिक वाहन लाने की अनुमति नहीं होगी।

अभ्यर्थी सहित 5 व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि रिर्टनिंग अधिकारी के कक्ष में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए अभ्यर्थी सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नही होगी।

प्रातः10 से दोपहर 3:30 तक मुख्य गेट से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा
नामांकन के दिनों में कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट से प्रातः 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

यह रहेगा कार्यक्रम
-नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत 28 मार्च से 4 अप्रेल तक प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक
-नाम निर्देशन पत्रों की जांच 5 अप्रेल को प्रातः 11 बजे
-नाम वापसी 8 अप्रेल दोपहर 3 बजे तक
-प्रतीको का आवंटन 8 अप्रेल को दोपहर 3 बजे बाद

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