पीड़ित व्यक्ति व उसके आश्रितों को राहत दिलाने विषयक बैठक

लगभग 15 लाख रुपए प्रतिकर राशि स्वीकृत

जोधपुर,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेन्द्र काछवाल की अध्यक्षता में बुधवार को राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध से पीड़ित व्यक्ति व उसके आश्रितों को राहत दिलाने के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पोक्सो न्यायाधीश अनिल आर्य, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनिल कयाल,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा गौड़ एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मुकेश कुमार उपस्थित थे।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण के संबंध में विचार विमर्श एवं समीक्षा पश्चात लगभग 15 लाख रुपये प्रतिकर राशि की स्वीकृति प्रदान की गई।

सचिव गौड़ ने बताया कि अपराध से पीड़ित पक्ष के पुनर्वास एवं प्रतिकर की योजना के तहत सरकारी कोष से विभिन्न अपराधों के पीड़ितों को देय प्रतिकर राशि दिलाने के प्रावधान किए गए हैं। इस योजना में पीड़ित पक्ष को आवश्यक चिकित्सा खर्च तथा अन्य अंतरिम एवं अंतिम राहत के रूप में प्रतिकर दिया जाता है।

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