फ्लाइट में दुबई पहुंचे यात्रियों का सामान जयपुर में छोड़ा, एयरलाइंस पर हर्जाना

फ्लाइट में दुबई पहुंचे यात्रियों का सामान जयपुर में छोड़ा, एयरलाइंस पर हर्जाना

जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय का निर्णय

जोधपुर, जयपुर से विमान में रवाना हुए यात्रियों के दुबई पहुंचने के बावजूद सामान जयपुर ही छोड़ देने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय ने स्पाइसजेट एयरलाइंस पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार प्रतापनगर,जोधपुर निवासी डॉ दीपक भंडारी व सुखराज भंडारी ने जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग द्वितीय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि 22 मार्च 2017 को दुबई जाने के लिए स्पाइसजेट के प्लेन में सवार होने से पहले एयरलाइंस के कर्मचारियों ने उनके तीन सूटकेस व बैग लेकर गंतव्य स्थान पर सुपुर्द करने के लिए अलग से बुक कर लिए थे। फ्लाइट दुबई पहुंचने पर उन्होंने बैग लेने के लिए एयरपोर्ट पर सम्पर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उनका सामान जयपुर में ही रह गया है। सामान नहीं मिलने से वे तैयार होकर अपने निर्धारित व्यस्त कार्यक्रमों में नहीं जा सके तथा दिन भर होटल में ही परेशान होकर रहना पड़ा।

विपक्षी एयरलाइंस द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए सामान की विलंब से डिलेवरी के लिए कानूनी रूप से उनकी जिम्मेदारी होने से इंकार किया गया। आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा,सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी ने सुनवाई के बाद अपने निर्णय में यात्रियों के साथ ही सामान उसी विमान में नहीं भेजकर पीछे छोड़ देना विपक्षी की सेवा में कमी मानते हुए परिवादीगण को शारीरिक व मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के निमित्त एयरलाइंस द्वारा  पचास हजार रुपए हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

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