जोधपुर,जेआईए ने अध्यक्ष एनके जैन के नेतृत्व में एडवोकेट श्रीधर मेहता के मार्फत उच्च न्यायालय में 23 सितम्बर 2021 को राज्य सरकार द्वारा सोलर ऊर्जा पर लगाई गई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के विरोध में रिट फाइल की जिस पर 28 सितम्बर 2021 को जेआईए को स्टे प्राप्त हुआ। अध्यक्ष एनके जैन ने बताया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन संख्या 117 दिनांक 30 जून 2021 के तहत सोलर ऊर्जा उत्पादकों से प्रति यूनिट 60 पैसा इलेक्ट्रिसिटी डयूटी वसूलने के आदेश को जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में चुनौति दी गयी है जिसके तहत उच्च न्यायालय में 23 सितम्बर 2021 को जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा सीडब्ल्यू सिविल रिट नं 33319 2021 द्वारा रिट फाइल की गई जिस पर 28 सितम्बर 2021 को जेआईए को स्टे प्राप्त हुआ और जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के सदस्यों से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के रूप में वसूले जाने पर रोक लगा दी गयी है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सोलर प्रोजेक्ट 25 वर्ष की दीर्घकालीन समयावधि का प्रोजेक्ट है जिसमें वर्तमान पॉलिसी एवं वित्तीय व्यावहार्यता को ध्यान में रखते हुए सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाता है परंतु प्रोजेक्ट स्थापित होने के बाद राज्य सरकार की सोलर नीति के दायरे से हटकर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अथवा लेवी आरोपित कर दी जाती है तो पर्यावरण के अनुकूल सोलर प्रोजेक्ट से उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने व राज्य सरकार की पॉलिसी पर दीर्घकालीन निवेशकों का विश्वास उठ जाना तय है जो न केवल राज्य सरकार बल्कि प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए भी उचित नहीं है।
राज्य सरकार राज्य में पर्यावरण के अनुकूल सोलर प्रोजेक्ट को पूर्व की भांति प्रोत्साहित करती रहे जिससे राजस्थान में विद्युत उत्पादन में स्वावलंबन आत्मनिर्भरता आये एवं उद्यमी पर्यावरण की रक्षा करते हुए उद्योगों का संचालन कर सके।
दूरदृष्टिन्यूज़ की एप्लिकेशन अभी डाउनलोड करें –http://play.google.com/store/apps/details?id=com.digital.doordrishtinews