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राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित एमेनेस्टी स्कीम के विभिन्न चरणों की तिथियाॅ बढाने की मांग

जोधपुर, जेआईए और टैक्स बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम से वाणिज्यिक कर उपायुक्त (प्रशासन) महिपाल कुमार को ज्ञापन देकर राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित एमेनेस्टी स्कीम के विभिन्न चरणों की अंतिम तिथियां बढ़ाने की मांग की है। इस अवसर पर जेआईए अध्यक्ष एनके जैन, सहसचिव अनुराग लोहिया, टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीए राकेश भंडारी, सचिव सीए मनोज गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट अर्पित हल्दिया एवं उपस्थित थे।

जेआईए अध्यक्ष एनके जैन ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर ने ना सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे भारत को ठप कर दिया है और अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा चूंकि दूसरी लहर पहली लहर की तुलना में कहीं अधिक घातक रही है, इसलिए राज्य के साथ-साथ लगभग पूरे देश में लॉकडाउन था, जिसमें दैनिक मामले कोविड-19 से प्रभावित होकर खगोलीय ऊंचाई पर पहुंच गए थे।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर कवरेज और गंभीरता दोनों के मामले में पहली लहर की तुलना में ज्यादा घातक रही है। यह लहर इतनी तेज, अचानक और घातक रही है कि इसने उद्योग को परिचालन या वित्तीय रूप से तैयार करने का समय नहीं दिया। इस प्रकार सभी व्यवसायों को ठप कर दिया है, चाहे वह बड़ा हो या छोटा।

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राज्य सरकार द्वारा बजट में व्यापारी वर्ग के लिए जारी लाभकारी योजना वाणिज्यिक कर एमनेस्टी स्कीम-2021 की घोषणा की गई थी। इस योजना में कर व्यावहारियों के पुराने प्रकरणों में ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूत के साथ ही मूल टैक्स में 80 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है।

तीन चरणों में लागू हुई इस योजना में 30 जून 2017 तक के मामलों को निपटाने की कवायद की गई है, एमनेस्टी स्कीम का पहला चरण 31 अप्रेल तक, दूसरा चरण 30 जून तक तथा अंतिम और तीसरा चरण 30 सितंबर तक प्रभावी है लेकिन जैसा कि सर्व विदित है कि राजस्थान में 16 अप्रैल 2021 से लॉकडाउन था और इसे 8 जून 2021 से आंशिक रूप से हटा दिया गया है।

करदाता उपरोक्त तथ्य के कारण 30 अप्रैल 2021 की विस्तारित तिथि का लाभ नहीं ले पा रहे थे। समय सीमा के इस पारित होने के प्रभाव के परिणामस्वरूप करदाताओं को महामारी के इस समय में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ा है। इसके अलावा योजना में यह भी प्रावधान किया गया था कि जहां कोई भी डीलर 30 अप्रैल 2021 को या उससे पहले योजना का लाभ लेने की इच्छा व्यक्त करता है और उस दिन से दस दिनों के भीतर आवश्यक राशि जमा करता है,

जिस दिन भुगतान करने के लिए आवश्यक शुद्ध राशि का निर्धारण करता है योजना के तहत या संबंधित चरण की अंतिम तिथि से पहले, जो भी बाद में हो, वह उस चरण में उपलब्ध लाभ के लिए पात्र होगा जिसमें उसने अपनी इच्छा व्यक्त की थी। चूंकि, इस खंड के तहत समय सीमा भी बीत चुकी है और करदाता जिसने 30 अप्रैल से पहले आवेदन किया था लेकिन 10 मई 2021 तक उक्त राशि जमा करने में सक्षम नहीं थे, उन्हें भी अब उच्च स्लैब के अनुसार कर और दंड का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है।

जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन और टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा निवेदन किया गया कि एमेनेस्टी स्कीम के प्रथम चरण की तारीख 31 अगस्त, द्वितीय चरण की तारीख 31 अक्टूबर तथा अंतिम और तीसरे चरण की तारीख 31 मार्च की जाये ताकि इस महामारी के दौर में उद्यमियों को कुछ हद तक राहत मिल सके।

वाणिज्यिक कर उपायुक्त (प्रशासन) महिपाल कुमार ने उद्यमियों एवं चार्टर्ड एकाउंटेंट को बताया कि एमनेस्टी स्कीम-2021 आने के बाद लगभग 92594 मामलों का वाणिज्यिक कर विभाग जोधपुर द्वारा अपने स्तर पर संज्ञान लेते हुए निपटान किया जा चुका है जिसके अंतर्गत कर व्यावहारियों द्वारा दर्ज कुल 249318678.12 की बकाया का निपटान किया जा चुका है और इसके साथ ही लगभग 348291299.51 राशि भी इस योजना द्वारा माफ की गई है।

इसके अलावा पूरे जोधपुर में अब केवल 25331 मामले ही शेष बचे हैं। पूरे राजस्थान में इस योजना का लाभ उठाने वालो में जोधपुर प्रथम स्थान पर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि एसोसिएशन ने जो यह मांग रखी है उसे सरकार और अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष सहानुभूति पूर्ण विचार करने के लिए आगे प्रेषित करेंगे। इस अवसर पर जोधपुर इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन और टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा इस कार्य के लिए वाणिज्यिक कर विभाग जोधपुर की भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

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