गैस सिलेण्डर जनित हादसों की रोकथाम के लिए निर्देश जारी
- जिला कलक्टर ने सभी गैस एजेंसीयों को किया पाबंद
- सुरक्षा के मानदण्डों के प्रति हर स्तर पर बरतें गंभीरता
जोधपुर,जिला प्रशासन ने विगत कुछ समय में जोधपुर के कीर्तिनगर एवं भूंगरा (शेरगढ़) में गैस सिलेण्डरजनित अत्यन्त गंभीर एवं हृदय विदारक हादसों के दृष्टिगत गैस सिलेण्डर जनित हादसों की रोकथाम के लिए जिले के समस्त बीपीसीएल/आईओसीएल/एचपीसीएल गैस एजेंसियों को गैस सिलेण्डर आपूर्ति के बारे में विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर आपूर्ति के दौरान विभिन्न जरूरी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
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जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा इन सभी एजेंसीधारकों को निर्देश जारी किए हैं कि गैस सिलेण्डर की आपूर्ति के समय सिलेण्डर में गैस रिसाव/लीक की पूर्ण जांच की जाए। आवश्यक होने पर उपभोक्ताओं को सिलेण्डर वासर को चेंज करके सिलेण्डर आपूर्ति कराएं। गैस सिलेण्डर आपूर्ति के समय सिलेण्डर में पूर्ण वजन जांच कर उपभोक्ताओं को आपूर्ति करें। गैस सिलेण्डर की आपूर्ति में सिलेण्डर ट्रेकिंग सिस्टम करवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि सिलेण्डर सीरियल नम्बर से सिलेण्डर आपूर्ति स्थल का पता लगाया जा सके। गैस सिलेण्डर के वितरण के समय सुरक्षा मानकों एवं आवश्यक दिशा-निर्देशों के पैम्पलेट वितरित किए जाएं।
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निर्देशों में कहा गया है कि गैस उपभोक्ताओं में जागरुकता के लिए आवधिक अभियान चलाए जाए। गैस उपभोक्ताओं को आवधिक रूप से नियमित सर्विस रियायती दर पर प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। गैस सिलेण्डर के लिए उपयोग में लिए जाने वाले रेगुलेटर्स की गुणवत्ता की जांच के लिए उपभोक्ताओं को जागरुक किया जाए। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अवैध रिफिलिंग की रोकथाम के लिए अपने आस-पास के क्षेत्रों में हो रही अवैध रिफिलिंग से संबंधित सूचना जिला प्रशासन/जिला रसद अधिकारी/संबंधित पुलिस थाने में तुरंत देवें। जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि इन सभी निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इन निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित करें।
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