मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए निषेधाज्ञा जारी

  • सिम कार्ड एवं इससे संबंधितों का विस्तृत रिकार्ड संधारित करना अनिवार्य
  • जोधपुर पुलिस उपायुक्त ने जारी किया निषेधाज्ञा आदेश
  • 11 जून से होगा प्रभावी

जोधपुर(डीडीन्यूज),मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए निषेधाज्ञा जारी। जोधपुर क्षेत्र में कार्यरत मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों को रिकार्ड संधारित किए जाने को लेकर बाध्यकारी निषेधाज्ञा जारी की गई है।

पुलिस उपायुक्त(मुख्यालय एवं यातायात) शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने इस बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार पुलिस आयुक्तालय,जोधपुर क्षेत्र के मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के डीलर्स एवं सब डीलर्स को अपेक्षित रिकॉर्ड संधारित करने के लिए बाध्य/पाबन्द किए जाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इस आदेश के तहत विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों के डीलर्स एवं सब डीलर्स ग्राहकों को सिम कार्ड ब्रिकी की दैनिक सूचना संधारित करना अनिवार्य होगा। इसमें क्रेता का नाम,पूर्ण एवं स्थाई एवं वर्तमान पता,वैध निवास का पहचान पत्र एवं आईडी प्रूफ, आवंटित सिम नम्बर/मोबाईल नम्बर,सिम आवंटन की दिनांक समय,सिम ग्राहक को सुपुर्दगी बाबत् सिम प्राप्ति हस्ताक्षर इत्यादि रिकार्ड संधारित करना होगा तथा संदिग्ध होने पर निकटतम पुलिस थाने को तुरन्त इत्तला करने हेतु बाध्य होंगे।

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यह भी आदेशित किया गया है कि 5 साल तक वे इस रिकार्ड को सुरक्षित रखेंगे तथा जांच एजेन्सियों द्वारा मांगने पर वांछित रिकार्ड को अविलम्ब उपलब्ध करवायेंगे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जावेगा। यह आदेश 11 जून से 09 अगस्त 2025 तक या इससे पूर्व निरस्त किये जाने पर उस दिनांक तक प्रभावशील रहेगा।