चुनावी ड्युटी में कार्मिक की मौत पर मुआवजा न देने पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस

पीटीआई की चुनाव ड्यूटी के समय हार्ट अटैक से मौैत

जोधपुर,चुनावी ड्युटी में कार्मिक की मौत पर मुआवजा न देने पर हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कुलदीप माथुर ने याचि अमृता कंवर द्वारा प्रस्तुत याचिका की सुनवाई करते हुए राजस्थान सरकार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचि अमृता कंवर के अधिवक्ता प्रवीण दयाल दवे व रूचि परिहार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एकलपीठ याचिका प्रस्तुत कर बताया कि याचि के पति राजेन्द्र सिंह शारीरिक शिक्षक (पीटीआई) के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जुझंडा पंचायत समिति मुण्डवा,जिला नागौर में कार्यरत थे। जिनकी लोकसभा चुनाव में ड्युटी चुनाव स्टोर में लगा दी गई,ड्युटी के दौरान उनके द्वारा कोई अवकाश नही लिया गया,इसी दरम्यिान सुबह सीने में दर्द होने पर उन्हें राजकीय चिकित्सालय मुण्डवा ले जाया गया, जहां सुधार न होने पर चिकित्सकों ने नागौर रेफर किया,नागौर ले जाते समय रास्ते में ही उनका देहान्त हो गया।

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जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नियमानुसार एक्सग्रेसिया ग्रान्ट प्राप्त करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया तथा राज्य सरकार व अन्य के समक्ष भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किये,पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी नागौर द्वारा याचि के अभ्यावेदन को खारिज करते हुए कहा कि राजेन्द्र सिंह की मृत्यु निर्वाचन ड्युटी के दौरान हुई मृत्यु की परिभाषा में नही आती है तथा प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उन्हें एक्सग्रेसिया ग्रान्ट राशि प्रदान करने के योग्य नही माना,पश्चात विधिक नोटिस भिजवाये जाने पर भी कोई कार्यवाही न होने पर याचि द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष कार्मिक की निर्वाचन ड्युटी के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि एक्सग्रेसिया ग्रान्ट प्राप्त करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका प्रस्तुत की,जिसमें न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव राजस्व विभाग, मुख्य सचिव सैकेण्डरी एज्युकेशन,मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला कलेक्टर नागौर,शिक्षा अधिकारी नागौर एवं प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किये जाने के आदेश पारित किये हैं। याचि की ओर से उच्च न्यायालय में प्रवीण दयाल दवे एवं रूचि परिहार उपस्थित हुए।

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