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अवमानना का दोषी माना,बीस हजार का जुर्माना

जोधपुर,राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए टीसी गुप्ता पर बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही कमलपाल को अवमानना से डिस्चार्ज कर दिया है। एक रिव्यू पिटीशन में न्यायालय के खिलाफ लगाए आरोपों एवं अवमाननाकर्ता टीसी गुप्ता एवं कमलपाल ने न्यायालय के फैसले को गलत एवं त्रुटिपूर्ण बताते हुए न्यायाधीशों पर आरोप लगाए थे। जिस पर दोनों के खिलाफ स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी।

न्यायाधीश संदीप मेहता व न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान दोनों ही अवमाननाकर्ता टीसी गुप्ता एवं कमलपाल मौजूद रहे और बिना शर्त के माफी मांगी। कोर्ट ने कमलपाल से पूछा के आरोपों के लिए क्या दावे हैं। उसने कोर्ट को बताया कि वह कानूनी शब्दजाल से परिचित नहीं था और रिव्यू पिटीशन पर उन्होंने केवल टीसी गुप्ता के साथ हस्ताक्षर किए हैं। कोर्ट ने टीसी गुप्ता के आचरण को अपमान जनक आक्षेप लगाने के लिए माफी योग्य नहीं माना।

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कोर्ट ने कहा कि पहले भी टीसी गुप्ता ने कोर्ट की अवमानना की है जिसको लेकर जुर्माना लगाया गया था। उसने दुबारा ऐसा कृत्य करते हुए कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गुप्ता की ओर से रिव्यू पिटीशन में न्यायालय की घोर अवमानना के साथ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है। कोर्ट ने गुप्ता को सजा के तौर पर बीस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

अवमाननाकर्ता गुप्ता को इस आदेश के खिलाफ अपील के लिए 60 दिन का समय भी दिया है। कमलपाल को चेतावनी के साथ अवमानना से डिस्चार्ज करते हुए कहा कि भविष्य में हस्ताक्षर करने से पहले विचार जरूर करें।

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