जोधपुर, दाल के व्यवहारियों व डीलरों के पास उपलब्ध स्टाॅक की घोषणा एवं कीमत वृद्धि के संबंध में पर्यवेक्षण करने के अनुसरण में दाल की कीमतों में हो रही वृद्धि के दृष्ट्रिगत राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की अनुसूची-2 में क्रम संख्या 8 पर साबुत या दली हुई दाले जैसे उड़द मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, लोबिया, राजमा, चना, मटर और अन्य दाल को सम्मिलित किया जाने की अधिसूचना जारी की जा रही है।

जिला रसद अधिकारी ने बताया कि दाल के समस्त व्यवहारियों (मिलों, व्यापारियों, आयातकों और भण्डार गृहों) के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके तहत प्रत्येक व्यवहारी के द्वारा अनुज्ञापत्र अधिकारी से प्रमाणितशुदा स्टाॅक रजिस्टर प्रतिदिन निर्धारित प्रत्रत में संधारण किया जायेगा। प्रत्येक व्यवहारी उसके गोदाम का पता एवं विवरण अपने स्टाॅक रजिस्टर में स्वंय के स्तर से दर्ज करेगा और दर्ज स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर स्टाॅक का भण्डारण नही किया जायेगा।

प्रत्येक माह में साप्ताहिक विवरण निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अनुज्ञापन अधिकारी डीएसओ, एसडीएम, तहसीलदार को सप्ताह समाप्ति के 3 दिवस में प्रस्तुत करनी होगी। जिला रसद अधिकारी उनके जिले के व्यवहारियों के द्वारा प्रेषित सप्ताहिक विवरणी की समेकित सूचना भी मुख्यालय को प्रत्येक गुरूवार को प्रेषित करेंगे।

ये भी पढ़े :- स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की कोविड वैक्सीनशन की नई गाइड लाइन

वर्तमान माह में 20 मई की शाम तक व्यवहारी के पास उपलब्ध दाल के स्टाॅक की घोषणा निर्धारित प्रपत्र में 21 मई शाम तक करनी होगी। सभी प्रकार की दालों को मिलाकर 5 क्विंटल की मात्रा तक स्टाॅक रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को उक्त निर्देशों से मुक्त रखा गया है।

जिला रसद अधिकारी 20 मई के स्टाॅक की समेकित सूचना एवं व्यवहारियों जैसे मिलों, व्यापारियों, आयातकों, बड़े खुदरा विक्रेताओं और भण्डार गृहों की संख्या को निर्धारित प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब में 24 मई तक मुख्यालय प्रेषित करेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण को देखते हुए स्टाॅक घोषणा, साप्ताहिक विवरणी प्राप्त करने के लिए जिला रसद कार्यालय की ईमेल आईडी शहरी क्षेत्र dsofood-jodr-rj@nic.in व ग्रामीण क्षेत्र dsofood-jodr-rj@nic.in पर भी किया जाए।

जिले में दालों की खुदरा एवं थोक दरों का पर्यवेक्षण करते हुए साप्ताहिक सूचना मुख्यालय को प्रपत्र स में प्रत्येक सोमवार को प्रेषित की जायेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के खंड के द्वारा प्रवेश तलाशी, एवं जब्ती की शक्तियां अनुज्ञापन प्राधिकारी (डीएसओ, एसडीएम, तहसीलदार) या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी (उप अधीक्षक के रैंक से नीचे नहीं) या तहसीलदार, खाद्य विभाग का कोई अधिकारी (निरीक्षक रैंक से नीचे नहीं) को अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के लिए प्रदत्त है। अतः व्यवहारियों का स्टाॅक सत्यापन के लिए प्रवर्तन स्टाफ से औचक निरीक्षण किए जायेंगे और व्यवहारी के स्टाॅक रजिस्टर में दर्ज दाल की मात्रा और भौतिक रूप से उपलब्ध मात्रा में अंतरभिन्नता पाए जाने पर दोषियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कार्यवाही की जाएगी।

Related posts:

बाड़मेर स्टेशन बन गया आकर्षण का केंद्र

March 28, 2026

महावीर जयंती की शोभायात्रा को लेकर बैठक आयोजित

March 28, 2026

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री पासवान रविवार को जोधपुर आएंगे

March 28, 2026

हनुमान जन्म महोत्सव पर दो दिवसीय धार्मिक आयोजन 1 अप्रैल से

March 28, 2026

डॉ.मनीष सिंह भाटी रामराज्य प्रशासन के प्रदेश महामंत्री मनोनीत

March 28, 2026

अधिवक्ता के साथ एम्स पार्किंग कर्मचारियों द्वारा मारपीट का आरोप,केस दर्ज

March 28, 2026

वैश्विक मार्गदर्शक व आध्यात्मिक गुरु दाजी शनिवार को जोधपुर आएंगे

March 28, 2026

विवाद में परिवार पर हमला,ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास

March 28, 2026

फर्जी तरीके से चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर पुलिस की रेड: केस दर्ज

March 28, 2026