स्पा व मसाज सेंटरों के लिए गाइडलाइन जारी
- रिसेप्शन पर अनिवार्य डिस्प्ले
- पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश
- अवहेलना पर होगी कानूनी कार्रवाई
- 31 जनवरी तक प्रभावी
जोधपुर(दूरदृष्टीन्यूज),स्पा व मसाज सेंटरों के लिए गाइडलाइन जारी।शहर में कुछ दिनों में स्पा सेंटर की आड़ में चल रही अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश होने के बाद अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने सोमवार को बड़ा आदेश जारी करते हुए सभी स्पा और मसाज सेंटरों को सख्त गाइडलाइन के दायरे में ला दिया है।
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इन नियमों की अवहेलना करने वाले संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने बताया कि हाल में शहर के कई इलाकों महामंदिर,सरदारपुरा,शास्त्रीनगर और भगत की कोठी में पुलिस ने छापे मारकर अवैध गतिविधियों का खुलासा किया था। जिसमें कई विदेशी युवतियों को हिरासत में लिया गया था।
इन घटनाओं के बाद कमिश्नरेट ने पूरा सिस्टम रेगुलेट करने का फैसला लिया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब ऐसे सेंटरों में पुरुष और महिला मसाज कक्ष पूरी तरह अलग होंगे। स्पा कक्षों के दरवाजों में न कुण्डी होगी,न बोल्ट।
पहचान पत्र के बिना एंट्री नहीं देवें
आइडेंटिटी प्रूफ के बिना किसी ग्राहक को एंट्री नहीं मिलेगी। हर कर्मचारी के पास मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलेगा। सभी कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी आईडी पहननी होगी।
रिसेप्शन पर अनिवार्य डिस्प्ले
हर सेंटर के बाहर नाम,लाइसेंस नंबर और टाइमिंग डिस्प्ले की जाएगी। रिसेप्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा,जिसमें साइट प्लान,कर्मचारियों की योग्यता और हेल्पलाइन नंबर 112 और 181 अंकित होंगे। ये आदेश 3 दिसम्बर से 31 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ने सभी थानों, एसीपी और डीसीपी को आदेश व्यापक स्तर पर प्रचारित करने के निर्देश दिए हैं जिससे कोई संचालक अज्ञानता का बहाना न बना सके।
